प्रयागराजः प्रभात जर्दा फैक्ट्री की प्रोपराइटर छाया देवी की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इन पर कोरोड़ों रुपये की टैक्स चोरी का आरोप है. हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी. ये 19 जनवरी 2021 से जेल में बंद हैं.
करोड़ों की टैक्स चोरी का है आरोप
ये आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र ने दिया है. अर्जी का प्रतिवाद केंद्रीय इक्साइज विभाग के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र शुक्ल ने किया. वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी का कहना था कि याची फर्म की प्रोपराइटर हैं. फर्म का काम प्रबंधक के द्वारा किया जाता है. जिसके लिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता है. अपराध में 5 साल की सजा है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
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आपको बता दें कि 28 अक्टूबर 2020 को फैक्ट्री पर छापा डाला गया था. 62 करोड़ 10 लाख 28 हजार रुपये का माल और कागजात जब्त कर लिए गए. ये कार्रवाई प्रमुख आयुक्त सीजीएसटी नोएडा के आदेश पर की गई और विशेष सीजेएम मेरठ के सामने कंप्लेंट दाखिल की गई.