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शादी के लिए इस्लाम कबूल कराने के आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार - इलाहाबाद की खबर

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक युवती का अपहरण कर शादी के लिए इस्लाम कबूल करवाने का आरोप लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है.

हाईकोर्ट
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Published : Apr 30, 2021, 8:50 PM IST

Updated : Apr 30, 2021, 9:36 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजमणि व अमेरेन को जमानत पर छोड़ने से इंकार कर दिया है. इनपर एक युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है.

इसे भी पढ़ेंः सेना के दो जवानों पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप

ये है मामला
17 नवंबर 2020 को एटा के जैसलमेर थाने में प्रवीण कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कहा था कि उनकी बेटी सुबह बाजार गई थी. आरोप लगाया था कि मोहम्मद जावेद ने अपने पांच रिश्तेदारों व दो अन्य के साथ उसका अपहरण कर लिया. फिर उसे दिल्ली ले गए और धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम कबूल करवाया. वहीं, याचियों का कहना है कि वे प्राथमिक रिपोर्ट में नामित नहीं थे. विवेचना के दौरान उन्हें फंसाया गया है. लड़की का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान है कि कार में अपहरण कर दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ले जाया गया. फिर उससे जबरन उर्दू में लिखे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजमणि व अमेरेन को जमानत पर छोड़ने से इंकार कर दिया है. इनपर एक युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है.

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17 नवंबर 2020 को एटा के जैसलमेर थाने में प्रवीण कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कहा था कि उनकी बेटी सुबह बाजार गई थी. आरोप लगाया था कि मोहम्मद जावेद ने अपने पांच रिश्तेदारों व दो अन्य के साथ उसका अपहरण कर लिया. फिर उसे दिल्ली ले गए और धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम कबूल करवाया. वहीं, याचियों का कहना है कि वे प्राथमिक रिपोर्ट में नामित नहीं थे. विवेचना के दौरान उन्हें फंसाया गया है. लड़की का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान है कि कार में अपहरण कर दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ले जाया गया. फिर उससे जबरन उर्दू में लिखे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए.

Last Updated : Apr 30, 2021, 9:36 PM IST
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