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सप्ताह भर में निजी विद्यालय पोर्टल पर कराएं रजिस्ट्रेशनः जिलाधिकारी

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Published : Feb 26, 2021, 7:31 PM IST

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दुर्बल वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में प्रवेश के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में निजी विद्यालय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

बैठक करते जिलाधिकारी.
बैठक करते जिलाधिकारी.

प्रतापगढ़ः जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की. इस दौरान निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गरीब वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में अधिकारियों एवं निजी विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यो के साथ चर्चा की.

बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया गया कि आरटी अधिनियम के धारा-12ग के अन्तर्गत गरीब वर्ग के बच्चों को गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में सम्बन्धित कक्षा की कुल क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश कराया जाना है. उन्होंने कहा कि अभी तक जनपद में मान्यता प्राप्त 142 निजी विद्यालयों में बहुत कम विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

बैठक में शामिल अधिकारी.
बैठक में शामिल अधिकारी.

गतवर्ष नगर क्षेत्र में मात्र 76 बच्चों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त हुआ है. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 350 बच्चों का दाखिला उक्त श्रेणी में कराया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा में समान अवसर दिलाने के लिए आरटी अधिनियम-2009 में उक्त प्राविधान किया गया है.

जिलाधिकारी ने सभी प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों से अपेक्षा करते हुए कहा कि एक सप्ताह में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करा लें ताकि 02 मार्च से अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश हेतु सम्बन्धित विद्यालय का चयन कर रजिस्ट्रेशन करा सकें. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे.

प्रतापगढ़ः जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की. इस दौरान निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गरीब वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में अधिकारियों एवं निजी विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यो के साथ चर्चा की.

बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया गया कि आरटी अधिनियम के धारा-12ग के अन्तर्गत गरीब वर्ग के बच्चों को गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में सम्बन्धित कक्षा की कुल क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश कराया जाना है. उन्होंने कहा कि अभी तक जनपद में मान्यता प्राप्त 142 निजी विद्यालयों में बहुत कम विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

बैठक में शामिल अधिकारी.
बैठक में शामिल अधिकारी.

गतवर्ष नगर क्षेत्र में मात्र 76 बच्चों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त हुआ है. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 350 बच्चों का दाखिला उक्त श्रेणी में कराया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा में समान अवसर दिलाने के लिए आरटी अधिनियम-2009 में उक्त प्राविधान किया गया है.

जिलाधिकारी ने सभी प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों से अपेक्षा करते हुए कहा कि एक सप्ताह में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करा लें ताकि 02 मार्च से अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश हेतु सम्बन्धित विद्यालय का चयन कर रजिस्ट्रेशन करा सकें. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे.

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