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सीओ भुनेश्वर पांडेय को गिरफ्तार करने का कोर्ट ने दिया आदेश

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Published : Nov 14, 2022, 9:04 PM IST

प्रतापगढ़ कोर्ट ने भदोही जिले में तैनात सीओ भुनेश्वर पांडेय (CO Bhuneshwar Pandey) को गिरफ्तार करने का आदेश दिए हैं. कई पेशी के बाद भी सीओ भुनेश्वर पांडेय कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे.

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प्रतापगढ़ः कोर्ट ने भदोही जिले में तैनात सीओ भुनेश्वर पांडेय (CO Bhuneshwar Pandey) को गिरफ्तार करने का आदेश दिए हैं. अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश एडीजी जोन मिर्जापुर को दिए हैं. वहीं, एसपी भदोही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है. एसपी के लापरवाही वाले रवैया से कोर्ट बेहद नाराज है. कोर्ट ने एसपी भदोही पर डीजीपी को भेजे पत्र में सख्त टिप्पणी भी की है.

कोर्ट ने डीजीपी को भेजे पत्र में कहा है कि न्यायालय के आदेशों के प्रति असम्मान, उपेक्षा, लापरवाही एसपी भदोही द्वारा बरती गई. एसपी जैसे जिम्मेदार पद पर बने रहने योग्य नहीं प्रतीत होते हैं. एसपी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए. अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार के जज सीताराम ने एडीजी मिर्जापुर को सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. कई पेशी के बाद भी सीओ भुनेश्वर पांडेय कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे. इसके बाद कोर्ट सख्त होते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया. गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.

बता दें, कि 23 मार्च 2004 को तत्कालीन सांगीपुर एसओ रहे भुनेश्वर पांडेय ने चेकिंग के दौरान 11 जिंदा बम के साथ अभियुक्त आत्मराम को गिरफ्तार किया था. राज्य बनाम आत्मराम मुकदमे में कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने लिए सीओ के द्वारा कोर्ट नहीं आने पर कोर्ट ने कार्रवाई की है. वहीं, विशेष लोक अभियोजक फौजदारी देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि अपना विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के एक मुकदमे सीओ भदोही द्वारा कोर्ट में बयान दर्ज कराने नहीं आए.

भदोही के एसपी को भी बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सीओ पेशी पर नहीं आए. कोर्ट ने सीओ भदोही को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं, जबकि मामले में लापरवाही बरतने पर एसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है.

पढ़ेंः 21 दिनों में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

प्रतापगढ़ः कोर्ट ने भदोही जिले में तैनात सीओ भुनेश्वर पांडेय (CO Bhuneshwar Pandey) को गिरफ्तार करने का आदेश दिए हैं. अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश एडीजी जोन मिर्जापुर को दिए हैं. वहीं, एसपी भदोही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है. एसपी के लापरवाही वाले रवैया से कोर्ट बेहद नाराज है. कोर्ट ने एसपी भदोही पर डीजीपी को भेजे पत्र में सख्त टिप्पणी भी की है.

कोर्ट ने डीजीपी को भेजे पत्र में कहा है कि न्यायालय के आदेशों के प्रति असम्मान, उपेक्षा, लापरवाही एसपी भदोही द्वारा बरती गई. एसपी जैसे जिम्मेदार पद पर बने रहने योग्य नहीं प्रतीत होते हैं. एसपी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए. अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार के जज सीताराम ने एडीजी मिर्जापुर को सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. कई पेशी के बाद भी सीओ भुनेश्वर पांडेय कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे. इसके बाद कोर्ट सख्त होते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया. गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.

बता दें, कि 23 मार्च 2004 को तत्कालीन सांगीपुर एसओ रहे भुनेश्वर पांडेय ने चेकिंग के दौरान 11 जिंदा बम के साथ अभियुक्त आत्मराम को गिरफ्तार किया था. राज्य बनाम आत्मराम मुकदमे में कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने लिए सीओ के द्वारा कोर्ट नहीं आने पर कोर्ट ने कार्रवाई की है. वहीं, विशेष लोक अभियोजक फौजदारी देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि अपना विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के एक मुकदमे सीओ भदोही द्वारा कोर्ट में बयान दर्ज कराने नहीं आए.

भदोही के एसपी को भी बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सीओ पेशी पर नहीं आए. कोर्ट ने सीओ भदोही को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं, जबकि मामले में लापरवाही बरतने पर एसपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है.

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