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Muzaffarnagar Murder Case: हत्या के 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा - गोली मारकर हत्या

मुजफ्फरनगर जिला अदालत (Muzaffarnagar District Court ) ने 13 साल पुराने हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रूपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है.

मुजफ्फरनगर जिला अदालत
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Published : Feb 22, 2023, 10:17 PM IST

मुजफ्फरनगर: हत्यारोपियों के खिलाफ गवाही देकर लौट रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही चारों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है.

बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव गोयला के निवासी कृष्णपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था. इस मामले में कोर्ट में गवाही देने पहुंचे उसके भतीजे सुधीर पर 1 दिसंबर 2009 को लौटते समय हमला कर दिया गया था. जहां उसकी भी मौत हो गई थी.

गोयला निवासी सुखपाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वे लोग कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे थे. जैसे ही वह मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जीवना के पास पहुंचे. इसी दौरान हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया. जिसमें उनके भतीजे सुधीर की गोली लगने से मौत हो गई थी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कर के विवेचना शुरू की थी. पुलिस की जांच के दौरान सामने आया था कि दीपक पुत्र जयप्रकाश निवासी गोयला ने जेल से हत्या की अपराधिक साजिश रची थी. इस मामले में पुलिस ने सोमपाल पुत्र जसवीर निवासी साल्हाखेड़ी थाना बाबरी जिला शामली, राजू उर्फ राजीव निवासी गांव भाज्जू थाना भोराकला और दीपक पुत्र जयप्रकाश निवासी गांव गोयला और पंकज पुत्र मदन पाल निवासी चांदहैड़ी थाना छपरोली जिला बागपत के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी.

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकिर हसन की कोर्ट में हुई. जहां बुधवार को कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह भी पढ़ें- Mathura Murder Case: हत्या के दो अलग-अलग मामलों में 15 दोषियों को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर: हत्यारोपियों के खिलाफ गवाही देकर लौट रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही चारों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है.

बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव गोयला के निवासी कृष्णपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था. इस मामले में कोर्ट में गवाही देने पहुंचे उसके भतीजे सुधीर पर 1 दिसंबर 2009 को लौटते समय हमला कर दिया गया था. जहां उसकी भी मौत हो गई थी.

गोयला निवासी सुखपाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वे लोग कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे थे. जैसे ही वह मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जीवना के पास पहुंचे. इसी दौरान हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया. जिसमें उनके भतीजे सुधीर की गोली लगने से मौत हो गई थी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कर के विवेचना शुरू की थी. पुलिस की जांच के दौरान सामने आया था कि दीपक पुत्र जयप्रकाश निवासी गोयला ने जेल से हत्या की अपराधिक साजिश रची थी. इस मामले में पुलिस ने सोमपाल पुत्र जसवीर निवासी साल्हाखेड़ी थाना बाबरी जिला शामली, राजू उर्फ राजीव निवासी गांव भाज्जू थाना भोराकला और दीपक पुत्र जयप्रकाश निवासी गांव गोयला और पंकज पुत्र मदन पाल निवासी चांदहैड़ी थाना छपरोली जिला बागपत के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी.

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकिर हसन की कोर्ट में हुई. जहां बुधवार को कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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