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नाबालिग से रेप के दोषी तांत्रिक को उम्रकैद - मुजफ्फरनगर की कोर्ट का ताजा फैसला

मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सुनाया फैसला नाबालिग से रेप करने में तांत्रिक को उम्रकैद।
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Published : Nov 19, 2022, 7:33 PM IST

मुजफ्फरनगर: नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले में एससी व एसटी कोर्ट के जज जमशेद अली ने दोषी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जनपद शामली के एक कस्बे के रहने वाले एक व्यक्ति की 17 वर्षीय बेटी रात के समय अचानक गायब हो गई थी. इस मामले में 30 दिसंबर 2013 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था.

आरोप लगाया था कि 29 दिसंबर की रात को उसकी 17 वर्षीय पुत्री अचानक गायब हो गई थी. उसके घर में यशवीर उर्फ एशवीर निवासी काकौर थाना छपरौली जनपद बागपत आकर झाड़-फूंक करता था. आरोप लगाया कि यशवीर उसकी नाबालिग पुत्री का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया.

पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्जकर आरोपी को अरेस्ट किया था. पीड़िता ने बताया था कि आरोपी बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गया था. उसने बताया था कि एक अनजान जगह ले जाकर उसके साथ काफी दिनों तक बिना उसकी मर्जी के रेप किया था. पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में दोष साबित होने पर दोषी यशवीर उर्फ एशवीर को उम्रकैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई.


ये भी पढ़ेंः श्रद्धा के हत्यारे आफताब के करो 500 टुकड़े, मुस्लिमों से मोहब्बत न करें हिंदू लड़कियां, साध्वी प्राची बोलीं

मुजफ्फरनगर: नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले में एससी व एसटी कोर्ट के जज जमशेद अली ने दोषी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जनपद शामली के एक कस्बे के रहने वाले एक व्यक्ति की 17 वर्षीय बेटी रात के समय अचानक गायब हो गई थी. इस मामले में 30 दिसंबर 2013 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था.

आरोप लगाया था कि 29 दिसंबर की रात को उसकी 17 वर्षीय पुत्री अचानक गायब हो गई थी. उसके घर में यशवीर उर्फ एशवीर निवासी काकौर थाना छपरौली जनपद बागपत आकर झाड़-फूंक करता था. आरोप लगाया कि यशवीर उसकी नाबालिग पुत्री का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया.

पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्जकर आरोपी को अरेस्ट किया था. पीड़िता ने बताया था कि आरोपी बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गया था. उसने बताया था कि एक अनजान जगह ले जाकर उसके साथ काफी दिनों तक बिना उसकी मर्जी के रेप किया था. पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में दोष साबित होने पर दोषी यशवीर उर्फ एशवीर को उम्रकैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई.


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