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मुजफ्फरगनर में 14 साल पहले हुई बुजुर्ग हत्या मामले में महिला को हुई उम्रकैद - Woman sentenced to life imprisonment

मुजफ्फरनगर में 14 साल पहले खतौली के भंगेला में बुजुर्ग हत्या मामले में आरोपी महिला को उम्रकैद की सजा हुई है.

महिला को हुई उम्रकैद
महिला को हुई उम्रकैद
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Published : Nov 28, 2022, 5:55 PM IST

मुजफ्फरनगर: अदालत ने 14 साल पहले हुई हत्या के मामले में एक महिला को उम्रकैद की सजा (Woman sentenced to life imprisonment) सुनाई है और अन्य दो आरोपियों की मौत होने के कारण उनके विरुद्ध मामला समाप्त हो चुका है. कोर्ट ने दोषी महिला पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

14 साल पहले खतौली के गांव भंगेला में बुजुर्ग की हत्या (Old man murdered in Bhangela) कर दी गई थी. 16 जून 2008 को विपिन कुमार निवासी गांव भंगेला थाना खतौली ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पिताजी विशंभर सिंह घर से घूमने के लिए 15 जून को रात 9 बजे निकले थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे. काफी तलाशने पर उनका शव गांव के श्मशान के घाट के पास पड़ा मिला था. गांव के ही हरेन्द्र और रामदास ने उसके पिता विशंभर सिंह के शव को ले जाते देखा और उनके शरीर पर कई चोट पाई गई थी. इसके बाद पुलिस ने गुलिस्ता सहित तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

कहा जा रहा है कि, भंगेला निवासी विशंभर सिंह के घर में ही गुलिस्ता रहती थी, जिससे उसके अवैध संबंध थे और विशंभर ने गुलिस्ता को घर खाली करने के लिए कहा था, जिस पर वह तैयार नहीं थी और पुलिस जांच में सामने आया था कि गुलिस्ता के शिवराज उर्फ डब्बू और विकास से भी अवैध संबंध थे और जब विशंभर ने गुलिस्ता को मकान खाली करने के लिए कहा तो उसने यह बात विकास और शिवराज से बताई, जिसके बाद तीनों ने मिलकर विशंभर की हत्या कर दी और शव शमशान घाट में फेंक दिया.

घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमलता त्यागी ने की और कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद इस मामले में आरोपी गुलिस्ता पत्नी छोटे खां को दोषी ठहराया और कोर्ट ने गुलिस्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, दो अन्य आरोपी विकास और शिवराज की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.

यह भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर में वैन के पीछे कुत्ता बांधकर घसीटने का आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर: अदालत ने 14 साल पहले हुई हत्या के मामले में एक महिला को उम्रकैद की सजा (Woman sentenced to life imprisonment) सुनाई है और अन्य दो आरोपियों की मौत होने के कारण उनके विरुद्ध मामला समाप्त हो चुका है. कोर्ट ने दोषी महिला पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

14 साल पहले खतौली के गांव भंगेला में बुजुर्ग की हत्या (Old man murdered in Bhangela) कर दी गई थी. 16 जून 2008 को विपिन कुमार निवासी गांव भंगेला थाना खतौली ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पिताजी विशंभर सिंह घर से घूमने के लिए 15 जून को रात 9 बजे निकले थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे. काफी तलाशने पर उनका शव गांव के श्मशान के घाट के पास पड़ा मिला था. गांव के ही हरेन्द्र और रामदास ने उसके पिता विशंभर सिंह के शव को ले जाते देखा और उनके शरीर पर कई चोट पाई गई थी. इसके बाद पुलिस ने गुलिस्ता सहित तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

कहा जा रहा है कि, भंगेला निवासी विशंभर सिंह के घर में ही गुलिस्ता रहती थी, जिससे उसके अवैध संबंध थे और विशंभर ने गुलिस्ता को घर खाली करने के लिए कहा था, जिस पर वह तैयार नहीं थी और पुलिस जांच में सामने आया था कि गुलिस्ता के शिवराज उर्फ डब्बू और विकास से भी अवैध संबंध थे और जब विशंभर ने गुलिस्ता को मकान खाली करने के लिए कहा तो उसने यह बात विकास और शिवराज से बताई, जिसके बाद तीनों ने मिलकर विशंभर की हत्या कर दी और शव शमशान घाट में फेंक दिया.

घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमलता त्यागी ने की और कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद इस मामले में आरोपी गुलिस्ता पत्नी छोटे खां को दोषी ठहराया और कोर्ट ने गुलिस्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, दो अन्य आरोपी विकास और शिवराज की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.

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