मुजफ्फरनगर: जनपद की एक अदालत ने दस साल पहले हुए देवेंद्र काला हत्याकांड की मंगलवार को सुनवाई करते हुए मां और बेटे को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अभोयजन अधिकारी के मुताबिक, मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव पीनना में व्यक्ति देवेंद्र उर्फ काला की चाकू से गोदकर और बलकटी से वार कर 5 मई 2010 को हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने देवेंद्र उर्फ काला की हत्या के मामले में गांव पीनना निवासी भीम और दीपक पुत्र भंवर और चंद्रो पत्नी भंवर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसमें आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने विवेचना कर 16 जुलाई 2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी भीम की मौत हो चुकी थी.
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इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 की जज रीमा मल्होत्रा कर रही थीं. कोर्ट में मंगलवार को दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद जज रीमा मल्होत्रा ने दीपक और उसकी मां चन्द्रों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट द्वारा दोनों दोषियों पर तीस- तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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