मुजफ्फरनगर: जनपद के कस्बा खतौली स्थित एक्सिस बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरीश शर्मा पर बिना चेक के दूसरे खातों में रुपये ट्रांसफर कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. शुक्रवार को जिला अदालत ने उन्हें एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
उल्लेखनीय है कि खतौली स्थित एक्सिस बैंक के तत्कालीन मैनेजर अमरीश शर्मा ने बैंक कैशियर के साथ मिलकर 2021 में विभिन खातेदारों के रुपये खातों से बिना चेक के दूसरे खातों में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की थी. खाता धारकों की शिकायत पर एक्सिस बैंक के अधिकारी अमरीश शर्मा और कैशियर के विरुद्ध खतौली थाने में मामला दर्ज हुआ था. पुलिस फरार कैशियर को गिरफ्तार नहीं कर सकी. लेकिन बैंक मैनेजर अमरीश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था. बैंक के अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर जेल भिजवाया था. साथ ही उन्हें बैंक के खातेदारों की भरपाई उनके पैसे लौटाकर करनी पड़ी थी.
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार जाटव की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने धारा 409 में सात वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा धारा 420 और 465 में 5 साल की सजा के अलावा 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही धारा 120-बी में 5 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कुल सात साल की सजा और एक लाख पैंतिस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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