मुजफ्फरनगर : कचहरी हवालात के निकट बंदी पिता और पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक पर दोष सिद्ध कर दिया गया है. इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की. वहीं सजा के प्रश्न पर 16 अक्तूबर को कोर्ट में सुनवाई की जाएगी.
पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुआ था हमला: बता दें कि एक जून 2011 को थाना सिविल लाइंस के हत्या के मुकदमे में आरोपी जमील और उसके बेटे सरफराज को पुलिस जिला कारागार से अदालत पेशी पर लाया गया था. कचहरी हवालात के पास पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दोनों पर नुकीले हथियार से जानलेवा हमला किया गया था. जमील ने महमूदनगर निवासी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज कराया. अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. वहीं बुधवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध कर दिया है. इसमें सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तिथि तय की गई।
पांच गवाह पेश किए गए: आगे बता दें कि अदालत में पांच गवाह पेश किए गए. जानकारी में आया कि जेल में रहने के दौरान शाहनवाज ने अपने ही साथी बंदी की हत्या कर दी थी. इसके अलावा हत्या के दो मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. बेबी किलर के नाम से भी वह कुख्यात है. बचपन से ही वह अपराध की दुनिया में कूद गया था और हवालात से निकलकर भाग जाने के कारण उसका नाम प्लास्टिक हो गया था.
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