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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष की कैद - नाबालिग से छेड़छाड़

जनपद में किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को चार वर्ष की कारावास से दंडित किया है.

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जनपद में किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को चार वर्ष की कारावास
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Published : Jul 23, 2022, 10:43 PM IST

चंदौलीः जनपद के विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट ने शनिवार को छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने आरोपी छोटे लाल कहार को सजा सुनाई है. वहीं पांच हजार रुपया अर्थदंड से दंडित भी किया. अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगने का फैसला सुनाया.

अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली में 14 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 5 अप्रैल 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उसकी लड़की शाम साढ़े सात बजे घर पर खाना बना रही थी. इस दौरान गांव के छोटेलाल कहार और पड़ोसी गांव के निवासी विकास पांडेय ने उसकी पुत्री को जबरन मड़ई के पास घसीट ले गए थे. इस बीच लड़की के चीखने चिल्लाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गए.


यह भी पढ़ें-बैग से किताब न निकाल पाने पर शिक्षक ने छात्र को बुरी तरह पीटा, गर्दन में फ्रैक्चर

इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. वहीं, न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक छोटेलाल कहार को धारा 345 ख व 452 आईपीसी भारतीय दंड संहिता में चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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चंदौलीः जनपद के विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट ने शनिवार को छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने आरोपी छोटे लाल कहार को सजा सुनाई है. वहीं पांच हजार रुपया अर्थदंड से दंडित भी किया. अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगने का फैसला सुनाया.

अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली में 14 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 5 अप्रैल 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उसकी लड़की शाम साढ़े सात बजे घर पर खाना बना रही थी. इस दौरान गांव के छोटेलाल कहार और पड़ोसी गांव के निवासी विकास पांडेय ने उसकी पुत्री को जबरन मड़ई के पास घसीट ले गए थे. इस बीच लड़की के चीखने चिल्लाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गए.


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इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. वहीं, न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक छोटेलाल कहार को धारा 345 ख व 452 आईपीसी भारतीय दंड संहिता में चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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