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चंदौली: किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि यंत्रों पर मिलेगा छूट - चंदौली समाचार

जनपद चंदौली में कृषि विभाग ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों या कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक अनुदान हेतु टोकन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. इससे जनपद के किसानों को लाभ मिलेगा.

उप कृषि निदेशक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला
उप कृषि निदेशक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला
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Published : Jul 10, 2020, 6:58 PM IST

चंदौली: जनपद चंदौली में उद्यमशील और प्रगतिशील किसानों के लिए खुशखबरी है. कृषि विभाग विभिन्न योजनाओं में कृषि यंत्रों या कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक अनुदान हेतु टोकन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को कृषि विभाग के विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा.

इस वेबसाइड पर करें आवेदन

वित्तीय वर्ष 2020 में रजिस्टर्ड कृषकों को कृषि विभाग की तरफ से चयनित लोगों को कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagricultur.com पर अप्लाई करना होगा. कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु वेवसाईट पर जाकर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा. जिसकी ओटीपी मोबाइल पर आएगी. ओटीपी सत्यापन के बाद टोकन जनरेट होगा. इसके बाद बैंक में जमा की जाने वाली धनराशि का चालान फॉर्म प्राप्त होगा.

कृषि विभाग के खाते में जमा होगी धरोहर धनराशि

इस धरोहर धनराशि को यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में जमा कराई जाएगी. धरोहर धनराशि जमा करने के उपरांत जमा की रसीद या बैंक चालान कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर नए अपडेट लिंक से अपलोड करना होगा.

45 दिन के अंदर खरीदना होगा यंत्र

चालान अपलोड के बाद ऐसे किसान का चयन पोर्टल से ऑनलाइन किया जाएगा. चयन की तिथि से 45 दिवस के अंदर यंत्र खरीद कर उसके मूल बिल की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा मूल बिल के आवेदन पत्र उप कृषि निदेशक कार्यालय, संबंधित संभाग के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा. ऐसे जमा समस्त बिलों का स्थलीय सत्यापन सही पाए जाने की स्थिति में अनुदान की धनराशि संबंधित कृषक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी.

जमानत की धनराशि का विवरण

10 हजार तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र पर कोई धरोहर राशि नहीं होगी. जबकि 10 हजार से 1 लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु धरोहर धनराशि 25 सौ रुपए. वहीं 1 लाख से अधिक तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु धरोहर धनराशि 5 हजार रुपये है. कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 15 जुलाई से निर्धारित लक्ष्यों तक टोकन जनरेट होंगे.

अनुदान वर्गीकरण के अनुसार कृषि यंत्रों का विवरण-

10 हजार तक अनुदान वाले कृषि यंत्र

  • मानव चालित- ड्रम सीडर, मैनुअल स्प्रेयर (नैफसेक स्प्रेयर,फुट स्प्रेयर, बैटरी चालित स्प्रेयर), चैफ़ कटर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रक व अन्य कृषि यंत्र
  • पशु चलित- एमबी प्लाऊ डिस्क प्लाऊ, हैरो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, प्लांटर, रेज्ड वेड प्लांटर व अन्य कृषि यंत्र
  • शक्ति चालित- पावर नैफसेक स्प्रेयर, पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर, पावर नैफसेक स्प्रेयर व अन्य कृषि यंत्र

10 हजार से 1 लाख तक अनुदान वाले कृषि यंत्र

शक्ति चालित- पावर टिलर ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्प्रेयर (बूम टाइम), एमबी प्लाऊ,पॉवर वीडर, रिवर्सेबुल हैड्रोलिक या मेकेनिकल प्लाऊ, बेलर, रीपर, डिस्ट प्लाऊ, डीजल प्लाऊ, हैरो या पावर हैरो, रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, पोस्ट होल डिगर, पोटैटो डिगर, पोटैटो प्लांटर, ग्राउंड नट डिगर, सुगर केन कटर प्लान्टर, सुगर केन थ्रेस कटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पॉवर ऑपरेटेड चैफ कटर, पैड़ी थ्रेसर, सुपर स्टा मैनेजमेंट, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चापर, रिवर्सेबुल एमबी प्लाऊ, जीरो टिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल व अन्य उपकरण.

एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र

शक्ति चालित- लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रा रीपर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, क्राप रीपर कंबाइंडर, सेल्फ प्रोपेल्ड पेडी या राइस ट्रांसप्लांटर रेक समेत अन्य उपकरण शामिल है.

ये किसान न करें आवेदन

कृषि यंत्रों का वितरण जनपद के लक्ष्य के लिहाज से किया जाएगा. कृषकों का चयन जमानत धनराशि जमा करने के अनुसार पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा. एक लाख से कम अनुदान वाले कृषि यंत्र पर 5 वर्ष में एक बार तथा एक लाख से अधिक अनुमान वाले कृषि यंत्र पर 10 वर्ष में एक बार ही अनुदान देना होगा.

फर्जीवाड़ा पर होगी कार्रवाई

यदि किसी भी कृषक का पंजीकरण डुप्लीकेट, आधारहीन अथवा असत्य पाया गया तो लाभार्थी को उसका अनुदान नहीं दिया जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

चंदौली: जनपद चंदौली में उद्यमशील और प्रगतिशील किसानों के लिए खुशखबरी है. कृषि विभाग विभिन्न योजनाओं में कृषि यंत्रों या कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक अनुदान हेतु टोकन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को कृषि विभाग के विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा.

इस वेबसाइड पर करें आवेदन

वित्तीय वर्ष 2020 में रजिस्टर्ड कृषकों को कृषि विभाग की तरफ से चयनित लोगों को कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagricultur.com पर अप्लाई करना होगा. कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु वेवसाईट पर जाकर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा. जिसकी ओटीपी मोबाइल पर आएगी. ओटीपी सत्यापन के बाद टोकन जनरेट होगा. इसके बाद बैंक में जमा की जाने वाली धनराशि का चालान फॉर्म प्राप्त होगा.

कृषि विभाग के खाते में जमा होगी धरोहर धनराशि

इस धरोहर धनराशि को यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में जमा कराई जाएगी. धरोहर धनराशि जमा करने के उपरांत जमा की रसीद या बैंक चालान कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर नए अपडेट लिंक से अपलोड करना होगा.

45 दिन के अंदर खरीदना होगा यंत्र

चालान अपलोड के बाद ऐसे किसान का चयन पोर्टल से ऑनलाइन किया जाएगा. चयन की तिथि से 45 दिवस के अंदर यंत्र खरीद कर उसके मूल बिल की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा मूल बिल के आवेदन पत्र उप कृषि निदेशक कार्यालय, संबंधित संभाग के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा. ऐसे जमा समस्त बिलों का स्थलीय सत्यापन सही पाए जाने की स्थिति में अनुदान की धनराशि संबंधित कृषक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी.

जमानत की धनराशि का विवरण

10 हजार तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र पर कोई धरोहर राशि नहीं होगी. जबकि 10 हजार से 1 लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु धरोहर धनराशि 25 सौ रुपए. वहीं 1 लाख से अधिक तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु धरोहर धनराशि 5 हजार रुपये है. कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 15 जुलाई से निर्धारित लक्ष्यों तक टोकन जनरेट होंगे.

अनुदान वर्गीकरण के अनुसार कृषि यंत्रों का विवरण-

10 हजार तक अनुदान वाले कृषि यंत्र

  • मानव चालित- ड्रम सीडर, मैनुअल स्प्रेयर (नैफसेक स्प्रेयर,फुट स्प्रेयर, बैटरी चालित स्प्रेयर), चैफ़ कटर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रक व अन्य कृषि यंत्र
  • पशु चलित- एमबी प्लाऊ डिस्क प्लाऊ, हैरो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, प्लांटर, रेज्ड वेड प्लांटर व अन्य कृषि यंत्र
  • शक्ति चालित- पावर नैफसेक स्प्रेयर, पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर, पावर नैफसेक स्प्रेयर व अन्य कृषि यंत्र

10 हजार से 1 लाख तक अनुदान वाले कृषि यंत्र

शक्ति चालित- पावर टिलर ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्प्रेयर (बूम टाइम), एमबी प्लाऊ,पॉवर वीडर, रिवर्सेबुल हैड्रोलिक या मेकेनिकल प्लाऊ, बेलर, रीपर, डिस्ट प्लाऊ, डीजल प्लाऊ, हैरो या पावर हैरो, रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, पोस्ट होल डिगर, पोटैटो डिगर, पोटैटो प्लांटर, ग्राउंड नट डिगर, सुगर केन कटर प्लान्टर, सुगर केन थ्रेस कटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पॉवर ऑपरेटेड चैफ कटर, पैड़ी थ्रेसर, सुपर स्टा मैनेजमेंट, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चापर, रिवर्सेबुल एमबी प्लाऊ, जीरो टिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल व अन्य उपकरण.

एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र

शक्ति चालित- लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रा रीपर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, क्राप रीपर कंबाइंडर, सेल्फ प्रोपेल्ड पेडी या राइस ट्रांसप्लांटर रेक समेत अन्य उपकरण शामिल है.

ये किसान न करें आवेदन

कृषि यंत्रों का वितरण जनपद के लक्ष्य के लिहाज से किया जाएगा. कृषकों का चयन जमानत धनराशि जमा करने के अनुसार पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा. एक लाख से कम अनुदान वाले कृषि यंत्र पर 5 वर्ष में एक बार तथा एक लाख से अधिक अनुमान वाले कृषि यंत्र पर 10 वर्ष में एक बार ही अनुदान देना होगा.

फर्जीवाड़ा पर होगी कार्रवाई

यदि किसी भी कृषक का पंजीकरण डुप्लीकेट, आधारहीन अथवा असत्य पाया गया तो लाभार्थी को उसका अनुदान नहीं दिया जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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