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चंदौली में किशोरी से रेप के आरोपी को 12 साल की जेल - 12 साल की कारावास की सजा

चंदौली में किशोरी से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

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Published : Sep 30, 2022, 8:02 PM IST

चंदौली: बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी रामअशीष यादव को 12 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा. विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.

बता दें कि मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र का है. यहां 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने प्रभारी निरीक्षक को लिखित तहरीर दी थी. उसने पुलिस आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि सैदूपुर में फर्नीचर की दुकान में काम करता है. शाम साढ़े 7 बजे जब वह घर पहुंचा तो घर पर उसकी बेटी नहीं थी. कुछ देर बाद पत्नी आई और उसने बताया कि वह शौच के लिए गई है. काफी देर वह घर नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू किया. इस बीच रात आठ बजे के करीब जब वह घर वापस लौटी तो उसने आपबीती बताई. लड़की ने बताया कि शौच जाते समय गांव का ही रामअशीष यादव मुंह दबाकर उसे ले गया और जबरन बलात्कार किया.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर 376आईपीसी और 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमें की पैरवी और तर्क पेश किए. बताया कि पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो की अदालत में हुई. इसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामअशीष यादव को धारा 4 (1) पाक्सो एक्ट में 12 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई. आरोपी पर 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं.

चंदौली: बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी रामअशीष यादव को 12 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा. विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.

बता दें कि मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र का है. यहां 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने प्रभारी निरीक्षक को लिखित तहरीर दी थी. उसने पुलिस आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि सैदूपुर में फर्नीचर की दुकान में काम करता है. शाम साढ़े 7 बजे जब वह घर पहुंचा तो घर पर उसकी बेटी नहीं थी. कुछ देर बाद पत्नी आई और उसने बताया कि वह शौच के लिए गई है. काफी देर वह घर नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू किया. इस बीच रात आठ बजे के करीब जब वह घर वापस लौटी तो उसने आपबीती बताई. लड़की ने बताया कि शौच जाते समय गांव का ही रामअशीष यादव मुंह दबाकर उसे ले गया और जबरन बलात्कार किया.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर 376आईपीसी और 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमें की पैरवी और तर्क पेश किए. बताया कि पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो की अदालत में हुई. इसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामअशीष यादव को धारा 4 (1) पाक्सो एक्ट में 12 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई. आरोपी पर 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं.

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