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मिर्जापुर: लॉकडाउन 4.0 में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें

मिर्जापुर जिले में कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन 4.0 में दिनवार दुकानें खोली जाएंगी. इसके लिए जिलाधिकारी ने गाइडलाइन जारी कर दी है. वहीं शाम 5 बजे के बाद मेडिकल दुकानों को छोड़कर और कोई भी दुकानें खोलने का आदेश नहीं दिया गया है.

लॉकडाउन के दौरान दिनवार दुकानें खोलने का दिया गया निर्दश
लॉकडाउन के दौरान दिनवार दुकानें खोलने का दिया गया निर्दश
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Published : May 20, 2020, 10:40 AM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

मिर्जापुर: कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 में मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के मुताबिक फल, सब्जी, दूध, किराना और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी. वहीं अन्य दुकानों को तीन कैटेगरी में खोलने की सहूलियत दी गई है जो दिनवार खुलेंगी. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा. उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं शाम 5:00 बजे के बाद मेडिकल की दुकानें छोड़कर कोई अन्य दुकान नहीं खुलेगी.

लॉकडाउन 4.0 में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें
लॉकडाउन 4.0 में शर्तों के साथ दुकानें खुलने की गाइडलाइन जिला प्रशासन ने जारी कर दी है. फूड विभाग की लाइसेंसी मिष्ठान भंडार, फल, सब्जी दूध, किराना और चश्मे की दुकानें प्रतिदिन 7:00 से 5:00 तक खुलेंगी. साथ ही मेडिकल शॉप 24 घंटे प्रतिदिन खुलेंगी. वहीं हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, बैग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलेंगी.

मिठाई की दुकान खोलने की भी अनुमति
ऑटोमोबाइल, ऑटो गैरेज, प्रिंटिंग प्रेस, बुक स्टेशनरी, टेलरिंग, साइकिल, लोहे की दुकानें सोमवार, शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलेंगी. ज्वेलरी शॉप, वस्त्रालय, साड़ी, जूते चप्पल, कास्मेटिक की दुकानें रविवार और बुधवार को 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलेंगी. रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी. मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति भी दी गई है, लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा. दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं है.

वहीं सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी. बारात घर खोले जाएंगे लेकिन अनुमति लेना आवश्यक होगा. 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी. सभी कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज करने के बाद मास्क का प्रयोग करते हुए ही कार्य किए जाएंगे. शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.

मिर्जापुर: कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 में मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के मुताबिक फल, सब्जी, दूध, किराना और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी. वहीं अन्य दुकानों को तीन कैटेगरी में खोलने की सहूलियत दी गई है जो दिनवार खुलेंगी. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा. उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं शाम 5:00 बजे के बाद मेडिकल की दुकानें छोड़कर कोई अन्य दुकान नहीं खुलेगी.

लॉकडाउन 4.0 में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें
लॉकडाउन 4.0 में शर्तों के साथ दुकानें खुलने की गाइडलाइन जिला प्रशासन ने जारी कर दी है. फूड विभाग की लाइसेंसी मिष्ठान भंडार, फल, सब्जी दूध, किराना और चश्मे की दुकानें प्रतिदिन 7:00 से 5:00 तक खुलेंगी. साथ ही मेडिकल शॉप 24 घंटे प्रतिदिन खुलेंगी. वहीं हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, बैग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलेंगी.

मिठाई की दुकान खोलने की भी अनुमति
ऑटोमोबाइल, ऑटो गैरेज, प्रिंटिंग प्रेस, बुक स्टेशनरी, टेलरिंग, साइकिल, लोहे की दुकानें सोमवार, शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलेंगी. ज्वेलरी शॉप, वस्त्रालय, साड़ी, जूते चप्पल, कास्मेटिक की दुकानें रविवार और बुधवार को 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलेंगी. रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी. मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति भी दी गई है, लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा. दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं है.

वहीं सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी. बारात घर खोले जाएंगे लेकिन अनुमति लेना आवश्यक होगा. 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी. सभी कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज करने के बाद मास्क का प्रयोग करते हुए ही कार्य किए जाएंगे. शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST
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