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मिर्जापुर में आज से खुलेंगे स्कूल, कोविड-19 के नियमों का होगा पालन

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Published : Oct 28, 2020, 6:44 AM IST

यूपी के मिर्जापुर जिले में आज से स्कूलों को खोला जा रहा है. कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी होगी.

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मिर्जापुर में आज से खुलेंगे स्कूल,

मिर्जापुर: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते करीब आठ महीने के इंतजार के बाद बुधवार से जिले में स्कूलों को खोला जा रहा है. मार्च के बाद से पहली बार 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के स्कूलों में पहुंचने से चहल पहल शुरू होगी. जिले के 141 स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है. डीएम का आदेश है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए.

डीआइओएस देवकी सिंह ने पत्र के माध्यम से कहा कि कोविड 19 महामारी से बचाव और सुरक्षा के व्यापक उपायों के साथ प्रधानाचार्य नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे. लापरवाही के कारण बच्चों में कोविड 19 के संक्रमण का फैलाव होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर संस्था के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे. जिले में 44 राजकीय, 32 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, 54 स्व-वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय के अलावा 12 इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को उनके द्वारा प्रमाण पत्र देने के बाद खोलने को कहा गया है.

स्कूलों को हैं निर्देश
बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी होगी. विद्यालय आने के लिए बच्चों बाध्य नहीं किया जाएगा. हर कक्षा में 50 फीसद छात्र रहेंगे. स्कूल के सामने शारीरिक दूरी के लिए गोले बने होने चाहिए. छात्र-छात्राओं की थर्मल स्कैनिग से जांच होनी चाहिए. अध्यापकों और बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा. दो पालियों में विद्यालय खोले जाएंगे. सुबह 8.50 से 11.50 तक कक्षा 9 व 10 के छात्र दोपहर 12.50 से 3.20 तक कक्षा 11 व 12 के छात्र. क्लास और स्कूल वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाये.

मिर्जापुर: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते करीब आठ महीने के इंतजार के बाद बुधवार से जिले में स्कूलों को खोला जा रहा है. मार्च के बाद से पहली बार 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के स्कूलों में पहुंचने से चहल पहल शुरू होगी. जिले के 141 स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है. डीएम का आदेश है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए.

डीआइओएस देवकी सिंह ने पत्र के माध्यम से कहा कि कोविड 19 महामारी से बचाव और सुरक्षा के व्यापक उपायों के साथ प्रधानाचार्य नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे. लापरवाही के कारण बच्चों में कोविड 19 के संक्रमण का फैलाव होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर संस्था के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे. जिले में 44 राजकीय, 32 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, 54 स्व-वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय के अलावा 12 इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को उनके द्वारा प्रमाण पत्र देने के बाद खोलने को कहा गया है.

स्कूलों को हैं निर्देश
बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी होगी. विद्यालय आने के लिए बच्चों बाध्य नहीं किया जाएगा. हर कक्षा में 50 फीसद छात्र रहेंगे. स्कूल के सामने शारीरिक दूरी के लिए गोले बने होने चाहिए. छात्र-छात्राओं की थर्मल स्कैनिग से जांच होनी चाहिए. अध्यापकों और बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा. दो पालियों में विद्यालय खोले जाएंगे. सुबह 8.50 से 11.50 तक कक्षा 9 व 10 के छात्र दोपहर 12.50 से 3.20 तक कक्षा 11 व 12 के छात्र. क्लास और स्कूल वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाये.

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