मऊ: जिले में अब तक कोरोना वायरस का एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है. आगे भी ऐसा रहे इसे ध्यान में रखते हुए डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ग्रीन जोन के जनपदों के कुछ क्षेत्रों में 20 अप्रैल से राहत देने की एडवाइजरी जारी की गई है. डीएम द्वारा अधिकारियों को निर्देशित कर संबंधित विभाग को मानिटरिंग के आदेश दिए गए हैं.
लॉकडाउन से मिल सकती है राहत
डीएम ने कहा कि मऊ जिले में स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि संबंधित गतिविधियां, मत्स्य पालन, पशुपालन, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आंगनवाड़ियों का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए शुरू किया जाएगा. साथ ही ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, मनरेगा के अंतर्गत आने वाले कार्यो को भी अनुमति दी जाएगी.
सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र में माल एवं वस्तुओं के यातायात, लोडिग-अनलोडिंग, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वाणिज्य और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान, निर्माण से संबंधित गतिविधियां, भारत सरकार के कार्यालय तथा इसके स्वायत्त-अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकार-स्वायत्त संस्थाएं और स्थानीय निकाय के व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति दी जाएगी.
चार पहिया में दो और एक पहिया वाहन पर एक को मिलेगी मंजूरी
निजी वाहनों के परिचालन, आपातकालीन सेवाओं के लिए परिचालन, चिकित्सकीय व पशु सेवाओं जैसे- चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के पीछे की सीट पर मात्र एक व्यक्ति के लिए स्थान और दो पाहिया वाहनों पर केवल वाहन चालक को ही अनुमति रहेगी. राज्य सरकार के निर्देशानुसार छूट दी गई इन श्रेणियों में सभी व्यक्तियों को केवल कार्यस्थल पर जाने व वापस आने की अनुमति रहेगी.