मऊ: माफ़िया मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी पर एक और केस दर्ज कर लिया है. यह मुकदमा गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज हुआ है.
आरोप है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी अंसारी के एक दलित की जमीन पर कब्जा करके एफसीआई गोदाम बनाए जाने के मामले में एक एफ आई आर दर्ज की गई है. इसमें अफशां अंसारी के खिलाफ मऊ की गैंगेस्टर कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था. मऊ पुलिस उनके गाजीपुर के दोनों घरों पर धारा 82 के तहत नोटिस भी चिपकाया था.
इसके बावजूद उन्होंने न्यायालय में समर्पण नहीं किया. मऊ पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार अंसारी के घर पर फिर छापेमारी की और एक और मुकदमा अफशां अंसारी के खिलाफ दर्ज किया. गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. आरोप है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी के विरुद्ध दक्षिण टोला थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गिरफ्तारी नहीं होने पर गैंगेस्टर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. आत्मसमर्पण न करने की वजह से कोर्ट से 26 जुलाई को उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी की गई थी.
धारा 174 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ: एक मामले में अफशां अंसारी ने उच्च न्यायालय में आवेदन किया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने दक्षिण टोला थाना में आसपास शादी के विरुद्ध धारा 174 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया. इस बाबत सीओ सिटी धनंजय मिश्र ने बताया कि अगर अफशां अंसारी न्यायालय में समर्पण नहीं करती हैं या पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाती है, तो उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में अर्जी दी जाएगी. अब उनकी संपत्तियों को कुर्क कर राज्य सरकार को सुपुर्द किया जाएगा.
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