मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल की गई. पांच अधिवक्ताओं द्वारा खुद को भगवान श्री कृष्ण का भक्त मानते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर कोर्ट में पिटीशन फाइल की. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कुल पांच पिटीशन न्यायालय में विचाराधीन है.
जानिए पूरा मामला
श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. पिटीशन में कहा गया है कि शाही ईदगाह की जमीन भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट को डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.
जन्मभूमि मामले में चार पिटीशन विचाराधीन
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पहली पिटिशन कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को फाइल की थी. दूसरी पिटीशन हिंदू आर्मी चीफ संगठन मनीष यादव ने पिछले साल 15 दिसंबर को फाइल की. तीसरी पिटिशन पिछले साल 23 दिसंबर को सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ट्रस्ट ने सिविल जज की कोर्ट में फाइल की. चौथी पिटिशन प्राचीन ठाकुर केशव कटरा विराजमान मंदिर के सेवायत पवन कुमार शास्त्री ने 2 फरवरी को फाइल की, पांचवी पिटिशन शुक्रवार को पांच अधिवक्ताओं ने कोर्ट में फाइल की. फिलहाल सभी पिटीशन न्यायालय में विचाराधीन हैं.
पिटीशन फ़ाइलकर्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में शुक्रवार को एक नई पिटीशन फाइल की गई है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. हम लोगों की मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अतिक्रमण शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए.