मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की पॉस्को अदालत ने शुक्रवार को मात्र 40 दिन में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. वारदात तीन जनवरी को जमुनापार थाना क्षेत्र इलाके की रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची के साथ हुई थी. पड़ोसी सतीश ने बच्ची के घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी गिरफ्तार कर लिया था.
40 दिन की सुनवाई में आया फैसला
आठ वर्ष की बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले सतीश ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए समय से चार्जशीट दाखिल की थी. जनपद के पॉस्को एक्ट न्यायाधीश विपिन कुमार ने मात्र 40 दिन में फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ 35 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
तीन जनवरी 2023 को हुई थी घटना
जनपद के यमुनापार थाना क्षेत्र इलाके की रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची 3 जनवरी की शाम को घर पर अकेली थी. पड़ोस में रहने वाला सतीश बच्ची को खिलाने के बहाने घर में घुसा और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर भाग गया. बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. पॉस्को एक्ट न्यायाधीश ने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए गवाह पेश किए और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
एडीजीसी अलका उपाध्याय ने बताया कि यमुनापार थाना क्षेत्र इलाके की रहने वाली बच्ची के साथ 3 जनवरी को दुष्कर्म की वारदात हुई थी. न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा और आर्थिक दंड लगाया गया है.