ETV Bharat / state

Mathura Murder Case: हत्या के दो अलग-अलग मामलों में 15 दोषियों को आजीवन कारावास - Mathura latest news

मथुरा अपर जिला न्यायाधीश (Mathura Additional District Judge) प्रथम और दशम की कोर्ट ने राया थाना और नोहझील क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Mathura Murder Case:
Mathura Murder Case:
author img

By

Published : Feb 22, 2023, 7:28 PM IST

मथुराः हत्या के दो मामले में जिले के दो न्यायालय ने 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड लगाया गया है. नौहझील थाना क्षेत्र के सोहागपुर निवासी कल्लू उर्फ विशंभर और वर्तमान ग्राम प्रधान बनकट मिट्टी का अवैध खनन को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी. 13 जनवरी 2014 को दिनदहाड़े 2 सगे भाई महेश और रामकिशन की बंकट ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस बीच-बचाव में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महेश और रामकिशन मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश प्रथम हरेंद्र प्रताप की कोर्ट ने इस मामले में बंकट, कर्मवीर, प्रताप, सुरेश, केशव, सियाराम, राधे श्याम, रणधीर, श्याम, रामू और अमित सभी लोगों को आरोपी मानते हुए न्यायालय ने दोषी करार दिया. इसके बाद सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

एडीजीसी राजू सिंह ने बताया अपर जिला न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. उन्होंने बताया कि 13 जुलाई 2014 को कल्लू और मन्ने ने शिकायत की थी कि थाना नौहझील में अवैध खनन किया जा रहा है. जहां वर्तमान प्रधान बंकट कल्लू ने शिकायत को रंजिश मानते हुए रामकिशन और महेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

अपर जिला न्यायाधीश दशम की कोर्ट से 4 को आजीवन कारावास- राया थाना क्षेत्र में 17 अक्टूबर 2003 को गांव मदेम निवासी रणधीर सिंह के भाई विक्रम के साथ गांव के लोगों ने घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर मारपीट हुई थी. जिसमें इलाज के दौरान विक्रम की मौत हो गई. इस मामले में मृतक विक्रम के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में 4 आरोपी कैलाश, सुभाष, प्रकाश और कैलाश की पत्नी रामा उर्फ पुष्पा को खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही थी. इस मामले में बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश दशम की कोर्ट सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.


यह भी पढ़ें- Firozabad Crime News: मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की 11 साल के बेटे की हत्या, पिता का आरोप

मथुराः हत्या के दो मामले में जिले के दो न्यायालय ने 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड लगाया गया है. नौहझील थाना क्षेत्र के सोहागपुर निवासी कल्लू उर्फ विशंभर और वर्तमान ग्राम प्रधान बनकट मिट्टी का अवैध खनन को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी. 13 जनवरी 2014 को दिनदहाड़े 2 सगे भाई महेश और रामकिशन की बंकट ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस बीच-बचाव में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महेश और रामकिशन मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश प्रथम हरेंद्र प्रताप की कोर्ट ने इस मामले में बंकट, कर्मवीर, प्रताप, सुरेश, केशव, सियाराम, राधे श्याम, रणधीर, श्याम, रामू और अमित सभी लोगों को आरोपी मानते हुए न्यायालय ने दोषी करार दिया. इसके बाद सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

एडीजीसी राजू सिंह ने बताया अपर जिला न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. उन्होंने बताया कि 13 जुलाई 2014 को कल्लू और मन्ने ने शिकायत की थी कि थाना नौहझील में अवैध खनन किया जा रहा है. जहां वर्तमान प्रधान बंकट कल्लू ने शिकायत को रंजिश मानते हुए रामकिशन और महेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

अपर जिला न्यायाधीश दशम की कोर्ट से 4 को आजीवन कारावास- राया थाना क्षेत्र में 17 अक्टूबर 2003 को गांव मदेम निवासी रणधीर सिंह के भाई विक्रम के साथ गांव के लोगों ने घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर मारपीट हुई थी. जिसमें इलाज के दौरान विक्रम की मौत हो गई. इस मामले में मृतक विक्रम के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में 4 आरोपी कैलाश, सुभाष, प्रकाश और कैलाश की पत्नी रामा उर्फ पुष्पा को खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही थी. इस मामले में बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश दशम की कोर्ट सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.


यह भी पढ़ें- Firozabad Crime News: मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की 11 साल के बेटे की हत्या, पिता का आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.