मथुरा: मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका पर अपर जिला सेशन न्यायाधीश-2 में बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर आरोपी की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की गई है. साथ ही जांच अधिकारी को पूरे दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
30 अक्टूबर को पढ़ी थी नमाज
जनपद के बरसाना थाना क्षेत्र के नंदगांव मंदिर में 30 अक्टूबर को मुस्लिम युवक फैजल खान समेत दो लोगों ने मंदिर परिसर में नमाज अदा की थी. सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
20 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
आरोपी फैजल खान निवासी दिल्ली की जमानत याचिका पर बुधवार को अपर जिला सेशन न्यायाधीश-2 की कोर्ट में अधिवक्ताओं ने बहस शुरू हुई, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए, जिसके चलते अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की गई है.
जांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव
नंद बाबा मंदिर परिसर में मुस्लिम युवक द्वारा नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस जांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके कारण आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दी जानकारी
आरोपी पक्ष अधिवक्ता गुंजन ने बताया कि आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई अपर जिला सेशन न्यायाधीश-2 की कोर्ट में हुई, लेकिन कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने के कारण अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. वहीं कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश दिए हैं कि 20 नवंबर तक सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाएं.
आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका पर 20 नवंबर को होगी सुनवाई - mathura latest news
यूपी के मथुरा में मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका पर बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर आरोपी की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की गई है.
मथुरा: मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका पर अपर जिला सेशन न्यायाधीश-2 में बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर आरोपी की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की गई है. साथ ही जांच अधिकारी को पूरे दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
30 अक्टूबर को पढ़ी थी नमाज
जनपद के बरसाना थाना क्षेत्र के नंदगांव मंदिर में 30 अक्टूबर को मुस्लिम युवक फैजल खान समेत दो लोगों ने मंदिर परिसर में नमाज अदा की थी. सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
20 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
आरोपी फैजल खान निवासी दिल्ली की जमानत याचिका पर बुधवार को अपर जिला सेशन न्यायाधीश-2 की कोर्ट में अधिवक्ताओं ने बहस शुरू हुई, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए, जिसके चलते अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की गई है.
जांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव
नंद बाबा मंदिर परिसर में मुस्लिम युवक द्वारा नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस जांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके कारण आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दी जानकारी
आरोपी पक्ष अधिवक्ता गुंजन ने बताया कि आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई अपर जिला सेशन न्यायाधीश-2 की कोर्ट में हुई, लेकिन कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने के कारण अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. वहीं कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश दिए हैं कि 20 नवंबर तक सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाएं.