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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई

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Published : Mar 22, 2021, 8:11 AM IST

Updated : Mar 22, 2021, 10:30 AM IST

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मथुरा की अदालत में आज फिर सुनवाई होगी. पिछले साल 25 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर पांच अधिवक्ताओं ने कोर्ट में याचिका डाली थी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सिविल जज और डीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी. श्री कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई है.

श्री कृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक

श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. कृष्ण भक्त अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अधिवक्ताओं ने पिछले साल 25 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी.

जन्मभूमि मामले में चार प्रतिवादी पक्ष

श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय कोर्ट में अपना-अपना वकालतनामा दाखिल किया जा चुका है. आज जिला कोर्ट में जन्मभूमि मामले की सुनवाई होगी.

इसे भी पढ़ें: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई

जन्मभूमि मामले की दूसरी पिटीशन पर भी होगी सुनवाई

सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी. महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल कोर्ट में पिछली तारीख पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में राजस्व विभाग की टीम भेजकर भौगोलिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जाए, उसको लेकर सिविल जज कोर्ट आज आदेश कर सकता है.

क्या है मांग

12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कोर्ट मे याचिका डाली है.

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सिविल जज और डीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी. श्री कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई है.

श्री कृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक

श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. कृष्ण भक्त अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अधिवक्ताओं ने पिछले साल 25 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी.

जन्मभूमि मामले में चार प्रतिवादी पक्ष

श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय कोर्ट में अपना-अपना वकालतनामा दाखिल किया जा चुका है. आज जिला कोर्ट में जन्मभूमि मामले की सुनवाई होगी.

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जन्मभूमि मामले की दूसरी पिटीशन पर भी होगी सुनवाई

सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी. महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल कोर्ट में पिछली तारीख पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में राजस्व विभाग की टीम भेजकर भौगोलिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जाए, उसको लेकर सिविल जज कोर्ट आज आदेश कर सकता है.

क्या है मांग

12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कोर्ट मे याचिका डाली है.

Last Updated : Mar 22, 2021, 10:30 AM IST
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