मथुरा: जनपद की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट की न्यायाधीश ने मंगलवार को मासूम बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 55 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. मुकदमे के अनुसार, महावन थाना क्षेत्र में 4 सितंबर 2021 को एक 5 वर्षीय बालिका को पड़ोस के रहने वाले योगेंद्र ने चॉकलेट दिखाकर खाली पड़े मकान में ले गया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया था.
पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी 5 वर्षीय बेटी घर के बाहर दरवाजे पर खेल रही थी. इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले योगेंद्र उर्फ गोला ने उसकी मासूम बेटी को अकेला पाकर चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ खाली पड़े मकान में बुला लिया. यहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही उसके साथ मारपीट कर धमकाया. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी थी. साथ ही बच्ची का जांच पड़ताल कराया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.
अधिवक्ता अलका उपमन्यु ने बताया कि 21 महीने पहले महावन थाना क्षेत्र इलाके की रहने वाली एक 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस घिनौनी घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था. पॉक्सो न्यायाधीश राम किशोर यादव ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया है.