मथुरा: जनपद में पिछले दिनों गिरफ्तार हुए पीएफआई के चार सदस्यों की सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशद्रोह के मामले में पेशी हुई. इस मामले में क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन पूरे न करने पर सीजेएम कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई दो नवंबर को निर्धारित की गई है.
5 अक्टूबर को मथुरा के मांट टोल प्लाजा पर पीएफआई के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट बरामद हुए. पुलिस ने चारों पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया. पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों आरोपी अतीकुर रहमान, आलम, सिदीक और मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
पकड़े गए तीन अभियुक्त उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, रामपुर, बहराइच के हैं और सिदीक केरल के चरोर मलपपुरम का निवासी है. ये सभी हाथरस में जाकर सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते थे. सीजेएम कोर्ट में राजद्रोह के मामले में पीएफआई के चारों सदस्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई. क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी द्वारा कोर्ट में साक्ष्य संकलन पूरे न होने पर अगली सुनवाई 2 नवंबर निर्धारित की गई है.
सीजेएम कोर्ट एपीओ बृजमोहन ने बताया कि पीएफआई के चार सदस्यों की ऑनलाइन पेशी की गई. कोर्ट में साक्ष्य पूरे न होने पर अग्रिम सुनवाई 2 नवंबर निर्धारित की गई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारों आरोपियों की राजद्रोह के मामले में पेशी हुई.