मथुरा : जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में सुनवाई हुई. दो बार से गैर हाजिर मुस्लिम पक्ष को उपस्थित होने के लिए न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किया गया था. शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में दस्तावेज पेश किए. मामले में अध्ययन के लिए समय मांगा. इसके बाद दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 मई निर्धारित की.
शुक्रवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका वाद संख्या 174/21 को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में सुनवाई हुई. आज सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जेपी निगम ने अहम दस्तावेज न्यायालय में पेश किए. उन्होंने जवाब दाखिल किया. पिछले दो बार से न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया गया था.
अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 3 वर्ष पूर्व दाखिल की गई थी. कहा गया था कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर अवैध मस्जिदों का निर्माण कराया था. उनमें प्रमुख जनपद की शाही ईदगाह मस्जिद है. अवैध निर्माण को हटाकर उस स्थान पर भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर पुनः बनाया जाए. हिंदू पक्ष के वकील देवकीनंदन शर्मा, मुस्लिम पक्ष के वकील तनवीर अहमद और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जेपी निगम ने न्यायालय में 20 मिनट तक अपनी दलीलें पेश कीं.
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से ईदगाह मस्जिद हटवाने को लेकर पिछले 3 वर्ष से न्यायालय में कई मामले विचाराधीन हैं. सभी याचिकाओं में मस्जिद हटवाने की मांग की गई है. प्रमुख याचिका अंजना अग्निहोत्री, हिंदू सेना विष्णु गुप्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन, हिंदू सेना चीफ मनीष यादव, अनिल त्रिपाठी सहित 9 याचिकाएं न्यायालय में विचाराधीन हैं.
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे बाद सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष अधिवक्ताओं ने भी आज अपना पक्ष रखा. न्यायालय में प्रकरण को लेकर कुछ समय मांगा गया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अगली तारीख 11 मई मुकर्रर की है.
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