मैनपुरी: जनपद में धड़ल्ले से लग रहे बायो डीजल पंप की अनुमति कौन दे रहा है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है. अंधेरगर्दी का आलम यह है कि एक पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए जहां कई विभागों की अनुमति और लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, वहां जनपद में तेजी से बायो डीजल पंप लग रहे हैं. लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि भला कौन इन्हें लगवा रहा है और किस विभाग से इसकी अनुमति दी जा रही है. इतना ही नहीं ज्वलनशील पदार्थ होने के बावजूद यहां आज तक न तो सैंपल लिए गए और न ही अग्निशमन के पर्याप्त उपाय किए गए हैं. वहीं, कोई भी विभाग इस मामले की जांच व जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है.
वहीं, बड़ा सवाल यह भी है कि इनके पास भला बायो डीजल आ कहां से रहा है और जो आ रहा है वो प्रमाणित है या फिर मिलावटी है. हालांकि, सूत्रों की मानें तो बायो डीजल की आड़ में मिलावटी डीजल बेचा जा रहा है. वहीं, कुछ जगहों पर तो पेट्रोल भी बेची जा रही है. वहीं, ईटीवी भारत की पड़ताल में जनपद के रामनगर, कैथोली, वेबर, भावत में अवैध पंप भी मिले. जिनकी कुल संख्या 37 से अधिक होने की संभावना है. इसके बावजूद अवैध पंप संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है तो वहीं आपूर्ति विभाग की ओर से नियम व गाइडलाइन जारी न होने का हवाला दिया जा रहा है. इधर, पंप संचालक के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का न होना प्रशासनिक मशीनरी में तेल माफिया के हस्तक्षेप को दर्शाता है.
ऐसे तो पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोलियम कंपनी से डीलर को लेटर ऑफ इंडेंट मिलता है. इसके बाद ही डीलर की ओर से जिला प्रशासन को लाइसेंस के लिए आवेदन दिया जाता है. जिस जमीन पर पंप खोलना होता है, उसकी एनओसी एडीएम देते हैं. इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, बिजली कंपनी, फायर ब्रिगेड, नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे की एनओसी ली जाती है. यह एनओसी मिलने के बाद ही कंपनी और डीलर के बीच एग्रीमेंट होता है. इसके बाद कलेक्टर की ओर से डीलर को पेट्रोल-डीजल की खरीद, बिक्री और संग्रहण का लाइसेंस जारी किया जाता है.
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बताया जा रहा है कि बायो डीजल को एथनॉल की तरह डीजल में मिलाकर बेचने की व्यवस्था है. यह काम भी केवल पेट्रोलियम कंपनियां ही करती हैं, जैसे एथनॉल को सीधे बेचने की व्यवस्था नहीं है. साल 2019 में बिना मिलावट किए डीजल बेचने की अनुमति दी थी, लेकिन इसकी बिक्री का अधिकार राज्यों के खाद्य व रसद विभाग को सौंपा गया था. तब शासन स्तर पर हुई एक बैठक में बायो डीजल की बिक्री का लाइसेंस देने, सैंपल लेने, जांच करने व दंडित करने जैसे कार्यों के लिए अधिसूचना जारी करने पर सहमति बनी थी. इसके साथ ही निगरानी के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित जैव ऊर्जा समिति को पुनर्गठित किया जाना था. इस समिति में सीडीओ, डीएफओ, इंडियन आयल व नाबार्ड के अधिकारियों के अलावा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के प्रतिनिधि व अग्रणी किसान प्रतिनिधियों को शामिल होना था.
जारी नहीं हुआ कोई शासनादेश: केंद्र सरकार की ओर से अप्रैल 2019 में बायो डीजल पंपों के आवंटन व जांच का अधिकार खाद्य एवं रसद विभाग को दिया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से अब तक इसे लेकर कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है. इसके चलते बायो डीजल पंपों को अनुमति देने या उनकी जांच करने के अधिकार विभाग के पास नहीं है.
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