लखनऊ : प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के खाली पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों के पदों पर जॉइनिंग के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी. निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद महेंद्र देव ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. उनकी ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि शिक्षकों के प्रधानाचार्य के पद पर जॉइनिंग के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 से 22 अगस्त तक आयोजित की जाएगी. निदेशक ने बताया कि राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर काॅलेज के प्रधानाचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को शासनादेश द्वारा ओपन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि 'शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी चयनित नए प्रधानाचार्यों को 17 से 22 अगस्त 2023 तक गृह जनपद को छोड़कर, गृह मंडल या उसके आस-पास के तीन जनपदों के अतिरिक्त महत्वाकांक्षी जनपद व बुन्देलखंड क्षेत्र में से एक-एक जनपद का विकल्प काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने बताया कि सभी चयनित प्रधानाचार्य की काउंसलिंग पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से आयोजित की जाएगी. इस काउंसलिंग में पहले दिन 17 अगस्त को वरीयता क्रमानुसार रैंक 1 से 50 तक, 18 अगस्त को रैंक 51 से 100 रैंक तक, 21 अगस्त को रैंक 101 से 150 रैंक तक व 22 अगस्त को रैंक 150 से 219 रैंक चयनित अभ्यर्थियों को बुलाया गया है.'
निदेशक ने बताया कि 'ओपन काउंसलिंग के लिए चयनित प्रधानाचार्य की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Https://madhyamikshiksha.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दी गई है. सभी नए चयनित प्रधानाचार्यों को अपनी रैंक के अनुसार, तय तिथि, समय व स्थान पर सभी मूल अभिलेखों व उसकी दो-दो प्रमाणित प्रतियां व एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ खुद उपस्थित होकर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा. जिन चयनित प्रधानाचार्यों द्वारा निर्धारित तिथि को स्वयं उपस्थिति होकर पदस्थापन के लिए अपना विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, उनका पदस्थापन विभाग द्वारा अपने स्तर से आवश्यकतानुसार कर दिया जायेगा. साथ ही इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा. निदेशक ने बताया कि प्रधानाचार्य की ओर से प्राप्त सभी विकल्पों में से अथवा आवश्यकतानुसार किसी अन्य जनपद में भी तैनाती करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास होगा.