लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब बेचने वालों की अब खैर नहीं. सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की योजना बना रही है. प्रदेश में जहरीली शराब पीने से अगर किसी की मौत हुई तो शराब बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगेगा और उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी.
इससे पहले योगी सरकार ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़, आगजनी करने वालों से नुकसान की भरपाई करने के लिए वसूली का फैसला लिया था. इसके लिए योगी सरकार कानून भी लेकर आई. अब शराब माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अगर प्रदेश में कहीं भी जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु होती है तो ऐसे शराब विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही मुआवजे की धनराशि उन्हीं से वसूली जाए. पिछले दिनों लखनऊ, बाराबंकी, इलाहाबाद समेत कई जगहों पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई थी.
5 वर्षों में 223 लोग हो चुके जहरीली शराब का शिकार
विभागीय आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो वर्ष 2020 में अब तक राजधानी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है. साल 2015 में राजधानी लखनऊ में अवैध शराब के सेवन से 35 लोगों की मौत हुई थी और हर साल यह आकंड़ा बढ़ता ही जा रहा है. बीते 5 वर्षों में 223 लोग जहरीली शराब का शिकार हो चुके हैं. इसके बावजूद राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है.