लखनऊ: अगर कोई वाहन स्वामी अपनी गाड़ी के शीशे या फिर नंबर प्लेट पर जाति लिखवाता है और चेकिंग के दौरान अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं तो वाहन जब्त नहीं कर सकते. अधिकारी सिर्फ वाहन का चालान ही कर सकते हैं. परिवहन विभाग की मोटर नियमावली के अनुसार वाहन जब्त करने का अधिकार प्रवर्तन अधिकारियों को नहीं है. ऐसे जाति सूचक शब्द लिखे होने पर सिर्फ चालान करने की ही परमिशन है. नंबर प्लेट पर डिजाइनर नंबर लिखने, डिजाइनर नंबर से जाति लिखने पर चालान की कार्रवाई तय है.
जाति लिखे होने पर जब्त नहीं होगा वाहन इन धाराओं में कार्रवाई का प्रावधानआरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह का कहना है कि "मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/4 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस न होने, सेक्शन 39 के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन न होने, अनफिट वाहन, सेक्शन 66 में वाहन का परमिट न होने और परमिट शर्त का उल्लंघन करने पर ही वाहन को जब्त किया जा सकता है. जुर्माना चुकाने के बाद वाहन स्वामी को वाहन वापस कर दिया जाता है. आरटीओ बताती हैं कि धारा 177 में इंफोर्समेंट ऑफिसर्स को अनुमति है कि वे किसी वाहन का चालान कर सकते हैं. उन्हें परिवहन विभाग की बिना अनुमति शीशे और बॉडी पर जाति या अन्य कुछ लिखे होने पर चालान करने का अधिकार प्राप्त है.अपर परिवहन आयुक्त ने जारी किया था आदेशबता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के एक शिक्षक हर्ष पाल प्रभु ने प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत की थी कि जाति सूचक शब्द वाहन पर लिखे होने से समाज का ताना-बाना बिगड़ सकता है. इसके बाद उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) मुकेश चंद्रा ने सभी परिवहन कार्यालयों को यह आदेश जारी कर दिया कि जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों पर कारवाई की जाए. इसके बाद लखनऊ में दूसरे ही दिन एक गाड़ी पर 'सक्सेना जी' लिखे होने पर चालान की कार्रवाई भी कर दी गई.