लखनऊ: उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सरकारी अस्पतालों और तमाम स्वास्थ इकाइयों को भेजी गई 2 दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. कारपोरेशन का कहना है कि यह दवाई मानकों के अनुरूप नहीं है. इसलिए मरीजों के लिए इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड दो दवाओं पर लगाई रोक
उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए इस अग्रिम आदेश में कहा गया है कि फ्लुकोनाज़ोल टेबलेट और रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के सैंपल जांच स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं है. इस वजह से औषधि भंडार में वितरण की गई इन दोनों दवाइयों को मरीजों को देने पर रोक लगा दी गई है. अस्पतालों को इन्हें अलग रखने का आदेश दिया गया है.
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उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश में यह लिखा गया है कि रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन की आपूर्ति 3 नवंबर 2018 को की गई थी. वहीं फ्लुकोनाजोल टैबलेट की आपूर्ति 4 जून 2019 को की गई थी. इस लिहाज से अगर देखा जाए पिछले काफी समय से यह दवाइयां मरीजों को दी जा रही होंगी. ऐसे में सवाल उठता है कि समय पर इसकी जांच क्यों नहीं की गई और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा.
हमारे दोनों अस्पतालों में ही फ्लुकोनाजोल टेबलेट की सप्लाई हुई थी. आदेश के बाद इन दवाइयों को अलग रखवा दिया गया है. यह टेबलेट एंटीफंगल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं. फिलहाल यह टेबलेट औषधि भंडार से अलग रखवा दी गई है और मरीजों को नहीं दी जा रही है.
- डॉ. डीएस नेगी, निदेशक, सिविल और लोहिया अस्पताल