लखनऊ: घर खरीददारों के विवादों को हल करने के लिए प्राधिकरण ने 10 अप्रैल को 2021 को लखनऊ मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय 59वीं बैठक में लिया गया है. प्राधिकरण को यूपी लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से पत्र भेजा गया था. इसमें 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितंबर और 11 दिसंबर 2021 को यूपी रेरा में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है. इसकी स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा होम बायर्स के हितों को ध्यान रखते हुए 19 मार्च 2021 को की गई है.
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लोक अदालत के माध्यम से यूपी रेरा इन प्रकरणों का करेगी निस्तारण
- रेरा अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत पीठ के समक्ष दायर की गई शिकायतें, जिसमें पारस्परिक समझौता संभव हो या किसी पक्ष कार द्वारा समझौता के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया हो
- रेरा अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी रेरा के समक्ष दायर की गई शिकायतें जिसमें सुलह समझौता संभव हो या किसी पक्ष कार द्वारा समझौता हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया हो.
- रेरा अधिनियम के अंतर्गत निष्पादन वाद तथा धारा 63 के अंतर्गत लंबित वाद जो कि सुलह समझौते के अंतर्गत निस्तारित हो सकते हैं.
- रेरा के कॉन्सिलिएटर महोदय के समक्ष प्रचलित और लंबित प्रकरण जिससे सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण संभव हो या किसी पक्ष कार द्वारा समझौते के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया हो.
- सचिव रेरा के समक्ष प्रचलित और लंबित प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण संभव हो.
'लोक अदालत के माध्यम से घर खरीदारों के विवाद सुलझाने में मिलेगा सहयोग'
उत्तर प्रदेश के सचिव रेरा राजेश कुमार त्यागी ने लोक अदालत के आयोजन के संबंध में संतोष अभिव्यक्त करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से होमबायर्स को अपने वादों की उचित कानूनी कार्रवाई और त्वरित निवारण का मौका मिलेगा. लोक अदालत में वादों की सुनवाई होगी. वहां सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण संभव होगा. उत्तर प्रदेश रेरा निरंतर कठिन परिश्रम कर रहा है. इन माध्यमों से प्रदेश के होमबायर्स को अपनी समस्याओं से राहत मिलेगी.