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लखनऊ: आजम खान की बहन निकहत के बंगला खाली करने मियाद खत्म - निकहत बंगला खाली करने मियाद खत्म

यूपी के रामपुर से सपा सांसद की बहन निकहत अफलाक को बंगला खाली करने के लिए मिला समय खत्म हो गया है. बता दें कि निकहत ने नगर निगम में प्रत्यावेदन दिया गया है. उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए कम समय दिया है.

निकहत बंगला खाली करने मियाद खत्म.
निकहत बंगला खाली करने मियाद खत्म.
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Published : Nov 2, 2020, 4:44 AM IST

लखनऊ: सपा सांसद आजम खान की बहन निकहत अफलाक के रिवर बैंक कॉलोनी में आवंटित बंगले को खाली किए जाने की समय सीमा समाप्त हो गई है. इसके बाद भी अभी तक बंगला खाली नहीं किया गया है. हालांकि मकान खाली करने की बजाय नगर निगम में प्रत्यावेदन दिया गया है. कहा गया है कि मकान को खाली करने की समय सीमा कम दी गई है. कम से कम एक महीने का समय दिया जाना चाहिए था. अब नगर निगम प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा.

बता दें कि नगर निगम ने वर्ष 2007 में किए गए आवंटन को त्रुटिपूर्ण बताते हुए बंगले का आवंटन बीते महीने निरस्त कर दिया है. निकहत को 13 अक्टूबर को नोटिस जारी करते हुए रिवर बैंक कॉलोनी स्थित बंगले को खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. कहा गया था कि समय पर खाली न करने पर नगर निगम जबरन बंगला खाली कराएगा. तीन दिन पहले समय समाप्त हो चुका है. आवंटन की शर्तों के अनुसार, सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ही भवन का आवंटन किया जा सकता है. इस शर्त के तहत आवंटन के समय निकहत किसी सरकारी सेवा में नहीं थीं और न ही लखनऊ में निवास करती थीं. शासनादेशों के खिलाफ त्रुटिपूर्ण आवंटन किया गया था. इकरारनामा की शर्त संख्या आठ के तहत आवंटन निरस्त किया गया है.

नियमानुसार गलत किया गया था आवंटन
नोटिस के अनुसार, रामपुर निवासी निकहत अफलाक रामपुर के राजकीय कमल लका जूनियर हाई स्कूल में सरकारी टीचर थीं. सेवानिवृत्त होने के बाद आजम खान की बहन निकहत अफलाक के नाम से 6000 स्क्वायर फीट का बंगला नगर निगम ने आवंटित किया था. आवास संख्या जी-11 रिवर बैंक कॉलोनी के स्थान पर आवास संख्या ए-2/1 रिवर बैंक कॉलोनी का आवंटन शर्तों के साथ किया गया था. बंगला निरस्तीकरण की कार्रवाई एक शिकायती पत्र पर हुई है. रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आठ जुलाई को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवैध तरीके से बंगला आवंटन की शिकायत की थी. मुख्यमंत्री कार्यालय से दस अगस्त को पत्र आने के बाद नगर निगम में हड़कम्प मच गया था. इस पर कार्रवाई करते हुए ही लखनऊ नगर निगम ने शासन के आदेश पर आजम खान की बहन को नोटिस जारी किया था.

नगर निगम के प्रभारी अधिकारी महा तम यादव ने बताया कि उनकी तरफ से वकील ने अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी से मुलाकात किया गया है. प्रत्यावेदन दिया गया है. उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलने पर आगे की कारवाई की जाएगी.

लखनऊ: सपा सांसद आजम खान की बहन निकहत अफलाक के रिवर बैंक कॉलोनी में आवंटित बंगले को खाली किए जाने की समय सीमा समाप्त हो गई है. इसके बाद भी अभी तक बंगला खाली नहीं किया गया है. हालांकि मकान खाली करने की बजाय नगर निगम में प्रत्यावेदन दिया गया है. कहा गया है कि मकान को खाली करने की समय सीमा कम दी गई है. कम से कम एक महीने का समय दिया जाना चाहिए था. अब नगर निगम प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा.

बता दें कि नगर निगम ने वर्ष 2007 में किए गए आवंटन को त्रुटिपूर्ण बताते हुए बंगले का आवंटन बीते महीने निरस्त कर दिया है. निकहत को 13 अक्टूबर को नोटिस जारी करते हुए रिवर बैंक कॉलोनी स्थित बंगले को खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. कहा गया था कि समय पर खाली न करने पर नगर निगम जबरन बंगला खाली कराएगा. तीन दिन पहले समय समाप्त हो चुका है. आवंटन की शर्तों के अनुसार, सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ही भवन का आवंटन किया जा सकता है. इस शर्त के तहत आवंटन के समय निकहत किसी सरकारी सेवा में नहीं थीं और न ही लखनऊ में निवास करती थीं. शासनादेशों के खिलाफ त्रुटिपूर्ण आवंटन किया गया था. इकरारनामा की शर्त संख्या आठ के तहत आवंटन निरस्त किया गया है.

नियमानुसार गलत किया गया था आवंटन
नोटिस के अनुसार, रामपुर निवासी निकहत अफलाक रामपुर के राजकीय कमल लका जूनियर हाई स्कूल में सरकारी टीचर थीं. सेवानिवृत्त होने के बाद आजम खान की बहन निकहत अफलाक के नाम से 6000 स्क्वायर फीट का बंगला नगर निगम ने आवंटित किया था. आवास संख्या जी-11 रिवर बैंक कॉलोनी के स्थान पर आवास संख्या ए-2/1 रिवर बैंक कॉलोनी का आवंटन शर्तों के साथ किया गया था. बंगला निरस्तीकरण की कार्रवाई एक शिकायती पत्र पर हुई है. रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आठ जुलाई को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवैध तरीके से बंगला आवंटन की शिकायत की थी. मुख्यमंत्री कार्यालय से दस अगस्त को पत्र आने के बाद नगर निगम में हड़कम्प मच गया था. इस पर कार्रवाई करते हुए ही लखनऊ नगर निगम ने शासन के आदेश पर आजम खान की बहन को नोटिस जारी किया था.

नगर निगम के प्रभारी अधिकारी महा तम यादव ने बताया कि उनकी तरफ से वकील ने अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी से मुलाकात किया गया है. प्रत्यावेदन दिया गया है. उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलने पर आगे की कारवाई की जाएगी.

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