लखनऊः डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय की आगामी सत्रांत परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से करवाए जाने की मांग कर रहे विद्यार्थियों द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया.
छात्र चलाए थे ट्विटर कैंपेन
उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र ऑनलाइन एग्जाम करवाए जाने की मांग कर रहे थे. छात्र चाहते थे कि परीक्षाएं ऑफलाइन की बजाए ऑनलाइन कराई जाएं. इसके लिए काफी दिनों से ट्विटर पर गुहार लगा रहे थे. जब छात्रों की बात टि्वटर कैंपेन से नहीं बनी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन कराने की अधिसूचना को निरस्त किया जाए.
छात्रों ने रखा था अपना पक्ष
छात्रों ने याचिका में कहा था कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2020- 21 के पूरे सत्र के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से पढ़ाई करवाई है. याचिका में कहा गया था कि एकेटीयू छात्रों को कॉलेजों में आने के लिए मजबूर कर रहा है और परीक्षा को ऑफलाइन करा रहा है, जो कि 3 घंटे तक चलेगी. छात्रों ने दावा किया था कि उन्हें यह कहते हुए सहमति पत्र हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है कि यदि उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित हो जाता है तो कॉलेज के अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे और छात्रों को इसके लिए जवाब देह ठहराया जाएगा. जिसके बाद छात्रों द्वारा दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.