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लखनऊ: जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने 7 वर्ष बाद सुनाई 7 साल की सजा

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Published : Sep 23, 2020, 2:32 AM IST

साल 2013 में एक आरोपी को बिहार के पश्चिम चंपारण से 5 लाख की जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आरोपी को सात साल बाद स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी को सात वर्ष का कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाई सजा
कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाई सजा

लखनऊ: एटीएस ने वर्ष 2013 में 5 लाख रुपये की जाली मुद्रा के साथ इमरान तेली नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपी को 7 साल बाद कोर्ट के सामने पेश किया गया. इस दौरान इमरान तेली ने न्यायालय के सामने अपना अपराध स्वीकार किया. इसके बाद कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी को कुल 7 वर्ष का कारावास और 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

साल 2013 में एटीएस को जाली भारतीय मुद्रा छाप कर मार्केट में चलन करने की जानकारी मिली. इसके बाद थाना एटीएस लखनऊ में मुकदमा दर्ज कर आरोपी इमरान तेली उर्फ मुन्ना निवासी वीरगंज (नेपाल) को गिरफ्तार कर लिया गया था. आरोपी को जनपद पश्चिम चंपारण (बिहार) से 5 लाख रुपये की जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया था.

इस मामले में 7 साल बाद विशेष न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश किया गया. इस पर आरोपी इमरान ने न्यायालय के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार कर लिया. इसके बाद आरोपी को न्यायालय ने 7 वर्ष का कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

लखनऊ: एटीएस ने वर्ष 2013 में 5 लाख रुपये की जाली मुद्रा के साथ इमरान तेली नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपी को 7 साल बाद कोर्ट के सामने पेश किया गया. इस दौरान इमरान तेली ने न्यायालय के सामने अपना अपराध स्वीकार किया. इसके बाद कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी को कुल 7 वर्ष का कारावास और 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

साल 2013 में एटीएस को जाली भारतीय मुद्रा छाप कर मार्केट में चलन करने की जानकारी मिली. इसके बाद थाना एटीएस लखनऊ में मुकदमा दर्ज कर आरोपी इमरान तेली उर्फ मुन्ना निवासी वीरगंज (नेपाल) को गिरफ्तार कर लिया गया था. आरोपी को जनपद पश्चिम चंपारण (बिहार) से 5 लाख रुपये की जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया था.

इस मामले में 7 साल बाद विशेष न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश किया गया. इस पर आरोपी इमरान ने न्यायालय के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार कर लिया. इसके बाद आरोपी को न्यायालय ने 7 वर्ष का कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

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