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अवैध मकान निर्माण मामला; सपा सांसद बर्क को फिर मिली राहत, अब 30 जनवरी को पता चलेगी हकीकत - SAMBHAL NEWS

सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है. इस मामले में तीन बार किया गया नोटिस जारी

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सांसद का मकान. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 23, 2025, 10:38 PM IST

संभल: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को एक बार फिर प्रशासन की ओर से राहत दी गई है. बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में सांसद को एक सप्ताह का ओर समय दिया गया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी.
बता दें कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है. इस मामले में विनिमय क्षेत्र की नियत प्राधिकारी/SDM डॉ वंदना मिश्रा की ओर से पहला नोटिस 5 दिसंबर 2024 को दिया गया था. जिसके तहत सांसद को 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था. लेकिन सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया.

इसके बाद सपा सांसद को एक और नोटिस 14 दिसंबर को दिया गया था, जिनकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हुई. इसके बाद सपा सांसद को 28 दिसंबर को एक और नोटिस दिया गया. जिसका जवाब सपा सांसद को 16 जनवरी तक देना था. इसके बाद सपा सांसद की ओर से एक सप्ताह का समय मांगा गया और 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया. लेकिन 23 जनवरी गुरुवार को सपा सांसद के अधिवक्ता कासिम जमाल नियत SDM के कार्यालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखा.

सांसद बर्क के अधिवक्ता और एसडीएम ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

संभल SDM डॉ. वंदना मिश्रा ने बताया कि सपा सांसद के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उसमें एक आपत्ति किया है. जिसमें अवर अभियंता ने रिपोर्ट दी है कि यह नव निर्माण है. जबकि उनके द्वारा नव निर्माण नहीं है, यह कहा गया है. इस संबंध में अवर अभियंता को पत्र जारी किया है. उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद की जो संपत्ति रजिस्टर है, उसमें जियाउर्रहमान बर्क का नाम है. इसलिए उनके नाम से नोटिस जारी किया गया है. अब अगली तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है.

इसे भी पढ़ें-अवैध मकान निर्माण मामला; बुलडोजर एक्शन से सपा सांसद बर्क को थोड़ी राहत, प्रशासन ने दी एक सप्ताह की मोहलत

संभल: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को एक बार फिर प्रशासन की ओर से राहत दी गई है. बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में सांसद को एक सप्ताह का ओर समय दिया गया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी.
बता दें कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है. इस मामले में विनिमय क्षेत्र की नियत प्राधिकारी/SDM डॉ वंदना मिश्रा की ओर से पहला नोटिस 5 दिसंबर 2024 को दिया गया था. जिसके तहत सांसद को 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था. लेकिन सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया.

इसके बाद सपा सांसद को एक और नोटिस 14 दिसंबर को दिया गया था, जिनकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हुई. इसके बाद सपा सांसद को 28 दिसंबर को एक और नोटिस दिया गया. जिसका जवाब सपा सांसद को 16 जनवरी तक देना था. इसके बाद सपा सांसद की ओर से एक सप्ताह का समय मांगा गया और 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया. लेकिन 23 जनवरी गुरुवार को सपा सांसद के अधिवक्ता कासिम जमाल नियत SDM के कार्यालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखा.

सांसद बर्क के अधिवक्ता और एसडीएम ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

संभल SDM डॉ. वंदना मिश्रा ने बताया कि सपा सांसद के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उसमें एक आपत्ति किया है. जिसमें अवर अभियंता ने रिपोर्ट दी है कि यह नव निर्माण है. जबकि उनके द्वारा नव निर्माण नहीं है, यह कहा गया है. इस संबंध में अवर अभियंता को पत्र जारी किया है. उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद की जो संपत्ति रजिस्टर है, उसमें जियाउर्रहमान बर्क का नाम है. इसलिए उनके नाम से नोटिस जारी किया गया है. अब अगली तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है.

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