प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले के जोगियाबीर ग्राम पंचायत के प्रधान चुनाव की तीन फरवरी को प्रस्तावित पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अवकाश के दिन रविवार को खुर्शीद अहमद की याचिका पर अधिवक्ता संजीव कुमार यादव को सुनकर दिया है. जोगियाबीर ग्राम प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में कुल 1170 वोट पड़े थे. गिनती 1167 वोटों की हुई.
मतगणना में खुर्शीद को 256 और मोबिन को 255 वोट मिले थे. निर्वाचन अधिकारी ने एक मत से खुर्शीद को विजेता घोषित कर दिया था. पराजित प्रत्याशी मोबिन ने चुनाव याचिका दाखिल की थी. इस पर जिला जज की अदालत ने विवाद की सुनवाई सगड़ी एसडीएम को सुपुर्द कर दी. एसडीएम सगड़ी ने जोगियाबीर ग्राम पंचायत के प्रधान पद की पुनः मतगणना तीन फरवरी को दिन में 11 बजे से नियत की थी.
खुर्शीद अहमद ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. विपक्षी के वकील की गैरमौजूदगी में मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं हुई. वसंत पंचमी के कारण बाधित यातयात व्यवस्था के मद्देनजर कोर्ट ने पुनर्मतगणना पर छह फरवरी तक रोक लगा दी. मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले के जोगियाबीर ग्राम पंचायत के प्रधान चुनाव की तीन फरवरी को प्रस्तावित पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अवकाश के दिन रविवार को खुर्शीद अहमद की याचिका पर अधिवक्ता संजीव कुमार यादव को सुनकर दिया.
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