लखनऊ : शाइन सिटी घोटाला मामले में कम्पनी की एचआर व डायरेक्टर राशिद खान की पत्नी शगुफ्ता राशिद खान को कोर्ट से करारा झटका लगा है. अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने प्लाट देने के एवज में ली गई करोड़ों की रकम हड़पने के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध शाइन सिटी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड की एचआर शगुफ्ता राशिद खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गम्भीर करार दिया है.
दरअसल, सोमवार को जिस मामले में जमानत अर्जी खारिज हुई है, उसकी एफआईआर संजू राय ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने कम्पनी की शाइन वैली योजना में प्लाट के लिए लाखों की रकम का निवेश किया था. लेकिन कम्पनी रकम लेकर फरार हो गई. सरकारी वकील अरुण पांडेय ने बताया कि अभियुक्ता शगुफ्ता शाइन सिटी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड में एचआर के पद पर तैनात थी. यह कम्पनी के डायरेक्टर राशिद नसीम खान की पत्नी है.
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इसका काम निवेशकों को कम्पनी में रकम निवेश करने के लिए समझाना था. वहीं अभियुक्ता की तरफ से कहा गया कि वह कम्पनी के रोजमर्रा के निवेश सम्बंधी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखती थी और न ही रोजमर्रा के निवेश सम्बंधी कार्यों में उसका कोई हस्तक्षेप होता था. उसे मात्र डायरेक्टर की पत्नी होने के नाते मामले में फंसाया गया है. वहीं सरकारी वकील ने बताया कि अभियुक्ता को 22 सितंबर, 2021 को दुबई से आने पर ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था.