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लखनऊ: SDM भी दे सकेंगे विवाह कार्यक्रमों की अनुमति, नया आदेश जारी - अनलॉक-1 के दौरान विवाह कार्यक्रम

राजधानी लखनऊ में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि अब वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति एसडीएम भी दे सकेंगे. इसके पहले जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति के लिए अपर जिलाधिकारी रेवेन्यू-2 को नामित किया था.

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SDM भी दे सकेंगे विवाह कार्यक्रमों की अनुमति
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Published : Jun 9, 2020, 9:40 AM IST

लखनऊ: शहर में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति अब एसडीएम भी दे सकेंगे. अपर जिलाधिकारी प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए एसडीएम से भी अनुमति ली जा सकेगी.

जिलाधिकारी ने पहले इनको सौंपी थी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इससे पहले वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति के लिए अपर जिलाधिकारी रेवेन्यू-2 को नामित किया था. शहर के लालबाग स्थित एडीएम कार्यालय में मलिहाबाद, माल, बीकेटी, मोहनलालगंज और सरोजनी नगर से लोग परमिशन के लिए आते थे.

इस वजह से लिया गया फैसला
शहर की दूर तहसीलों से ग्रामीण इस कार्यालय में अनुमति लेने के लिए आते थे, जिससे यहां काफी भीड़ हो जाती थी. सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था. जिस वजह से अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह ने यह आदेश जारी किया है.

देना होगा लिखित लेटर
डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है. अब संबंधित तहसील के एसडीएम कार्यालय से समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों की लिखित परमिशन लेनी होगी. गाइडलाइन के मुताबिक शादी में दोनों पक्ष की तरफ से 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए प्रोफॉर्मा और समस्त दस्तावेज संलग्न करने होंगे. सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग समेत लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन हो सके इस वजह से जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यह निर्णय लिया है.

लखनऊ: शहर में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति अब एसडीएम भी दे सकेंगे. अपर जिलाधिकारी प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए एसडीएम से भी अनुमति ली जा सकेगी.

जिलाधिकारी ने पहले इनको सौंपी थी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इससे पहले वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति के लिए अपर जिलाधिकारी रेवेन्यू-2 को नामित किया था. शहर के लालबाग स्थित एडीएम कार्यालय में मलिहाबाद, माल, बीकेटी, मोहनलालगंज और सरोजनी नगर से लोग परमिशन के लिए आते थे.

इस वजह से लिया गया फैसला
शहर की दूर तहसीलों से ग्रामीण इस कार्यालय में अनुमति लेने के लिए आते थे, जिससे यहां काफी भीड़ हो जाती थी. सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था. जिस वजह से अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह ने यह आदेश जारी किया है.

देना होगा लिखित लेटर
डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है. अब संबंधित तहसील के एसडीएम कार्यालय से समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों की लिखित परमिशन लेनी होगी. गाइडलाइन के मुताबिक शादी में दोनों पक्ष की तरफ से 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए प्रोफॉर्मा और समस्त दस्तावेज संलग्न करने होंगे. सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग समेत लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन हो सके इस वजह से जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यह निर्णय लिया है.

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