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यूपी में शराब की दुकान तो होगी पर नहीं दिखेगा 'सरकारी ठेका'

उत्तर प्रदेश में अब शराब की दुकानों के बाहर 'मदिरालय, बियर शॉप या अंग्रेजी शराब की दुकान' शब्द लिखा रहेगा, जबकि 'सरकारी ठेका' शब्द के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा. इसके लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

liquor shop sign board change in up
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Published : Jan 28, 2021, 3:47 PM IST

Updated : Jan 28, 2021, 4:27 PM IST

लखनऊ: प्रदेश में शराब की दुकानों पर लगे साइन बोर्ड से अब 'सरकारी ठेका' शब्द को हटाया जाएगा. इसके लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है. बता दें कि यूपी में लगातार शराब की दुकानों से जहरीली शराब मिलने पर 'सरकारी ठेका' शब्द बदनाम हो रहा था, जिसको लेकर यह निर्णय लिया गया है.

प्रदेश में कई बार अवैध शराब इन्हीं ठेके की दुकानों से पकड़ी जा चुकी हैं. वहीं शासन के निर्देश पर आबकारी विभाग इस शब्द को हटाने का आदेश जारी कर चुका है. अब शराब की दुकानों के बाहर 'मदिरालय, बियर शॉप या अंग्रेजी शराब की दुकान' शब्द लिखा रहेगा, जबकि 'सरकारी ठेका' शब्द के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा.

बता दें कि प्रदेश में अब तक शराब की दुकान का लाइसेंस मिलने के बाद अनुज्ञापी अपनी दुकानों के बाहर सरकारी देसी शराब की दुकान, सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान या सरकारी ठेका शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन अब सरकारी शब्द का प्रयोग इन शराब की दुकानों पर नहीं हो सकेगा. इसके लिए आबकारी विभाग ने आदेश दे दिए हैं.

शराब की दुकानों का बदलेगा साइन बोर्ड
प्रदेश में नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें अब कोई भी व्यक्ति घर में 16 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकता है. वहीं अब शराब की दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड से सरकारी शब्द भी हटाया जाएगा. अब साइन बोर्ड में आबकारी विभाग के आदेश के अनुपालन में बदलाव करना होगा.

राजधानी लखनऊ में आबकारी अधिकारी विनेश शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर शराब की दुकानों पर लगे साइन बोर्ड से 'सरकारी ठेका' शब्द हटाने के लिए अनुज्ञापियों को आदेश दिया गया है. इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है.

लखनऊ: प्रदेश में शराब की दुकानों पर लगे साइन बोर्ड से अब 'सरकारी ठेका' शब्द को हटाया जाएगा. इसके लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है. बता दें कि यूपी में लगातार शराब की दुकानों से जहरीली शराब मिलने पर 'सरकारी ठेका' शब्द बदनाम हो रहा था, जिसको लेकर यह निर्णय लिया गया है.

प्रदेश में कई बार अवैध शराब इन्हीं ठेके की दुकानों से पकड़ी जा चुकी हैं. वहीं शासन के निर्देश पर आबकारी विभाग इस शब्द को हटाने का आदेश जारी कर चुका है. अब शराब की दुकानों के बाहर 'मदिरालय, बियर शॉप या अंग्रेजी शराब की दुकान' शब्द लिखा रहेगा, जबकि 'सरकारी ठेका' शब्द के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा.

बता दें कि प्रदेश में अब तक शराब की दुकान का लाइसेंस मिलने के बाद अनुज्ञापी अपनी दुकानों के बाहर सरकारी देसी शराब की दुकान, सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान या सरकारी ठेका शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन अब सरकारी शब्द का प्रयोग इन शराब की दुकानों पर नहीं हो सकेगा. इसके लिए आबकारी विभाग ने आदेश दे दिए हैं.

शराब की दुकानों का बदलेगा साइन बोर्ड
प्रदेश में नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें अब कोई भी व्यक्ति घर में 16 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकता है. वहीं अब शराब की दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड से सरकारी शब्द भी हटाया जाएगा. अब साइन बोर्ड में आबकारी विभाग के आदेश के अनुपालन में बदलाव करना होगा.

राजधानी लखनऊ में आबकारी अधिकारी विनेश शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर शराब की दुकानों पर लगे साइन बोर्ड से 'सरकारी ठेका' शब्द हटाने के लिए अनुज्ञापियों को आदेश दिया गया है. इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है.

Last Updated : Jan 28, 2021, 4:27 PM IST
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