लखनऊ: जानकारों की मानें तो, ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड-डीएलएड (बीटीसी) पास हैं और टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें सुपर टीईटी यानी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से छूट दिए जाने पर सहमति बनती दिख रही है. वहीं जो मृतक आश्रित अभी डीएलएड-बीएड कर रहे हैं, तो उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी और बाद में टीईटी पास करने पर शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा.
अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में भी बदलाव
बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मृतक आश्रितों को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब इन्हें सहायक अध्यापक और कनिष्ठ लिपिक के पद पर भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी. अभी तक विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था.
यह व्यवस्था की गई
- अब उन मृतक आश्रितों को जो बीएड/डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) तथा टीईटी डिग्री धारक हैं, उनको अध्यापक तथा जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, परंतु तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की अर्हता रखते हैं, उनको पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पद पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी.
- पूर्व में अधिकांश शिक्षकों के मृतक आश्रित, जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं थे, वह उच्च शिक्षित होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए विवश होते थे, क्योंकि तृतीय श्रेणी में पद रिक्त नहीं होते थे. यह व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थी.
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