ETV Bharat / state

गिरधारी एनकाउंटर: कोर्ट के आदेश के बाद भी DCP समेत तीन पर नहीं दर्ज हुई रिपोर्ट

author img

By

Published : Mar 2, 2021, 4:50 PM IST

Updated : Mar 2, 2021, 5:22 PM IST

लखनऊ में हुए गिरधारी विश्वकर्मा एनकाउंटर पर आजमगढ़ सीजेएम कोर्ट के आदेश की लखनऊ पुलिस अवहेलना कर रही है. हत्या में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश के बावजूद पुलिस अभी तक DCP ईस्ट संजीव सुमन, इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह और संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों पर FIR दर्ज नहीं कर रही.

गिरधारी एनकाउंटर.
गिरधारी एनकाउंटर.

लखनऊः गिरधारी विश्वकर्मा एनकाउंटर पर आजमगढ़ सीजेएम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. इस आदेश के बावजूद अभी तक हजरतगंज पुलिस ने डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन, इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह और संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की. आरोप है कि हजरतगंज पुलिस दो दिन से कोर्ट के आदेश की कॉपी दबाए बैठी है. इंस्पेक्टर हजरतगंज श्यामबाबू शुक्ल का कहना है कि आदेश की कॉपी मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी.

पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या से जुड़ा है मामला

गिरधारी को लखनऊ पुलिस ने मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. फिर एक दिन पुलिस ने बताया कि असलहा बरामद कराने ले जाते समय गिरधारी ने एक दारोगा के कनपटी पर पिस्टल रखकर भागने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया. इस पर वकील सर्वजीत सिंह ने कोर्ट में अर्जी देते हुए, अजीत सिंह की हत्या के आरोपी गिरधारी विश्वकर्मा की पुलिस रिमांड के दौरान मुठभेड़ में मौत को लेकर न्यायिक कार्रवाई में झूठे तथ्य देने और कमिश्नर डीके ठाकुर, डीसीपी संजीव सुमन, एसीपी प्रवीण मालिक और थानाध्यक्ष विभूतिखंड चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. इस पर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई के लिए सीजेएम ने रिपोर्ट तलब की थी.

अर्जी देकर कही थी ये बात

इसके पहले परिवादी राकेश विश्वकर्मा के वकील प्रांशु अग्रवाल ने अर्जी देकर बताया कि आरोपियों ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है. कहा गया कि आरोपी मामले की रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे. वहीं रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर थानाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बिना कारण दर्शाए रिपोर्ट देने के लिए सीजेएम से एक सप्ताह का समय मांगा है. साथ ही सीजेएम की गाइडलाइंस के अनुसार, इस एनकाउंटर की सूचना भी नहीं दी गई.

सीजेएम ने दिए हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश

वकील सर्वजीत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने डीसीपी संजीव सुमन, एसीपी प्रवीण मालिक और थानाध्यक्ष विभूतिखंड चंद्रशेखर सिंह समेत एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में लिखा जाना था. आदेश को कई दिन बीत गए मगर, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. इंस्पेक्टर हजरतगंज श्यामबाबू शुक्ल का कहना है कि आदेश की कॉपी मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी.

लखनऊः गिरधारी विश्वकर्मा एनकाउंटर पर आजमगढ़ सीजेएम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. इस आदेश के बावजूद अभी तक हजरतगंज पुलिस ने डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन, इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह और संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की. आरोप है कि हजरतगंज पुलिस दो दिन से कोर्ट के आदेश की कॉपी दबाए बैठी है. इंस्पेक्टर हजरतगंज श्यामबाबू शुक्ल का कहना है कि आदेश की कॉपी मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी.

पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या से जुड़ा है मामला

गिरधारी को लखनऊ पुलिस ने मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. फिर एक दिन पुलिस ने बताया कि असलहा बरामद कराने ले जाते समय गिरधारी ने एक दारोगा के कनपटी पर पिस्टल रखकर भागने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया. इस पर वकील सर्वजीत सिंह ने कोर्ट में अर्जी देते हुए, अजीत सिंह की हत्या के आरोपी गिरधारी विश्वकर्मा की पुलिस रिमांड के दौरान मुठभेड़ में मौत को लेकर न्यायिक कार्रवाई में झूठे तथ्य देने और कमिश्नर डीके ठाकुर, डीसीपी संजीव सुमन, एसीपी प्रवीण मालिक और थानाध्यक्ष विभूतिखंड चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. इस पर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई के लिए सीजेएम ने रिपोर्ट तलब की थी.

अर्जी देकर कही थी ये बात

इसके पहले परिवादी राकेश विश्वकर्मा के वकील प्रांशु अग्रवाल ने अर्जी देकर बताया कि आरोपियों ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है. कहा गया कि आरोपी मामले की रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे. वहीं रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर थानाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बिना कारण दर्शाए रिपोर्ट देने के लिए सीजेएम से एक सप्ताह का समय मांगा है. साथ ही सीजेएम की गाइडलाइंस के अनुसार, इस एनकाउंटर की सूचना भी नहीं दी गई.

सीजेएम ने दिए हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश

वकील सर्वजीत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने डीसीपी संजीव सुमन, एसीपी प्रवीण मालिक और थानाध्यक्ष विभूतिखंड चंद्रशेखर सिंह समेत एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में लिखा जाना था. आदेश को कई दिन बीत गए मगर, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. इंस्पेक्टर हजरतगंज श्यामबाबू शुक्ल का कहना है कि आदेश की कॉपी मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी.

Last Updated : Mar 2, 2021, 5:22 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.