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निलंबित डीआईजी अरविंद सेन की याचिका पर बुधवार को अगली सुनवाई - लखनऊ हाईकोर्ट

पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े में फंसे निलम्बित डीआईजी अरविन्द सेन ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है. मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई बुधवार को करने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Nov 10, 2020, 10:39 PM IST

लखनऊ: पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े में फंसे निलम्बित डीआईजी अरविन्द सेन ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है. मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई बुधवार को करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया. याची के अधिवक्ता संतोष कुमार यादव 'वारसी' ने बताया कि मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता मंजीत भाटिया उर्फ रिंकू की ओर से भी अधिवक्ता पेश हुए. जबकि सरकारी वकील ने भी इस मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग की. जिस पर न्यायालय ने मामले को पुनः बुधवार को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं.

उल्लेखनीय है कि सत्र न्यायालय से अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. मामले की एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में 10 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तोवजों और छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर और दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है.

लखनऊ: पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े में फंसे निलम्बित डीआईजी अरविन्द सेन ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है. मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई बुधवार को करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया. याची के अधिवक्ता संतोष कुमार यादव 'वारसी' ने बताया कि मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता मंजीत भाटिया उर्फ रिंकू की ओर से भी अधिवक्ता पेश हुए. जबकि सरकारी वकील ने भी इस मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग की. जिस पर न्यायालय ने मामले को पुनः बुधवार को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं.

उल्लेखनीय है कि सत्र न्यायालय से अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. मामले की एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में 10 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तोवजों और छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर और दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है.

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