ETV Bharat / state

पशुधन घोटाला मामला- सहायक समीक्षा अधिकारी का वायॅस सैम्पल लेने का आदेश

author img

By

Published : Jun 22, 2022, 10:10 PM IST

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रमाकान्त प्रसाद ने पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा का वायॅस सैम्पल लेने का आदेश दिया है.

etv bharat
लखनऊ कोर्ट

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रमाकान्त प्रसाद ने पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा का वायॅस सैम्पल लेने का आदेश दिया है. उन्होंने यह आदेश विवेचक और एडीशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस गोमती नगर, श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
सरकारी वकील प्रभा वैश्य और अभितेष मिश्रा का कहना था कि उमेश ने इस घटना के सदंर्भ में एक अन्य मुल्जिम आशीष राय से बातचीत की थी, जिसे नियमानुसार एसटीएफ द्वारा रिकार्ड किया गया है. जिसका मुल्जिम की आवाज से मिलान कराना है. इसके लिए मुल्जिम उमेश का वायॅस सैम्पल प्राप्त करना आवश्यक है. यह भी कहा गया कि इस मामले में निरुद्ध अन्य मुल्जिमों की वायॅस सैम्पल लेने का आदेश दिया जा चुका है.

इसे भी पढ़ेंः हिजबुल के फाइनेंसर की पुलिस रिमांड मंजूर

मामला
13 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी एम सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में उमेश मिश्रा, मोंटी गुर्जर औरआशीष राय समेत 13 मुल्जिमों को नामजद किया गया था. विवेचना में सीनियर आईपीएस अफसर अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया था. मुल्जिमों पर कुटरचित दस्तोवज और छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर और दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी का आरोप है.

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रमाकान्त प्रसाद ने पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा का वायॅस सैम्पल लेने का आदेश दिया है. उन्होंने यह आदेश विवेचक और एडीशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस गोमती नगर, श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
सरकारी वकील प्रभा वैश्य और अभितेष मिश्रा का कहना था कि उमेश ने इस घटना के सदंर्भ में एक अन्य मुल्जिम आशीष राय से बातचीत की थी, जिसे नियमानुसार एसटीएफ द्वारा रिकार्ड किया गया है. जिसका मुल्जिम की आवाज से मिलान कराना है. इसके लिए मुल्जिम उमेश का वायॅस सैम्पल प्राप्त करना आवश्यक है. यह भी कहा गया कि इस मामले में निरुद्ध अन्य मुल्जिमों की वायॅस सैम्पल लेने का आदेश दिया जा चुका है.

इसे भी पढ़ेंः हिजबुल के फाइनेंसर की पुलिस रिमांड मंजूर

मामला
13 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी एम सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में उमेश मिश्रा, मोंटी गुर्जर औरआशीष राय समेत 13 मुल्जिमों को नामजद किया गया था. विवेचना में सीनियर आईपीएस अफसर अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया था. मुल्जिमों पर कुटरचित दस्तोवज और छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर और दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी का आरोप है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.