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यूपी में अब सिर्फ एक दिन बंदी, चीफ सेक्रेटरी ने जारी किए आदेश

उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से सप्ताहांत के दो दिन जारी लॉकडाउन को अब घटाकर एक दिन कर दिया गया है. यह नई साप्ताहिक लॉकडाउन प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12 बजे से रविवार रात्रि 12 बजे तक लागू होगा. मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर इस कदम की जानकारी दी है.

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धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल के साथ खुले रहेंगे.
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Published : Sep 1, 2020, 10:20 PM IST

लखनऊ: कोरोनावायरस से बचाव को लेकर पहले किए गए लॉकडाउन और फिर इसके बाद यूपी में दो दिन की साप्ताहिक बंदी के आदेश दिए गए थे. वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दिन यानी रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर इस कदम की जानकारी दी.

शनिवार की रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक रहेगी बंदी
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12 बजे से रविवार रात्रि 12 बजे तक बंदी रहेगी. जारी आदेश में कहा गया है कि सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे. शेष दिनों में इन सभी के खुलने की अवधि पूर्व निर्धारित प्रात: 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगी. सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी रविवार को ही रखी जाएगी. रविवार के दिन को लगने वाले साप्ताहिक बाजार सोमवार से शनिवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है.

धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल के साथ खुले रहेंगे
जारी आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं. मुख्य सचिव के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक कारखाने जिनमें आईटी से जुड़े उद्योग शामिल हैं, वे चलते रहेंगे. ये सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुले रहेंगे.

आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों पर कोई रोक नहीं
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी आवश्यक सेवाएं, जिनमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुले रहेंगे. इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता व डोर स्टेप डिलीवरी का काम करने वालों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

लखनऊ: कोरोनावायरस से बचाव को लेकर पहले किए गए लॉकडाउन और फिर इसके बाद यूपी में दो दिन की साप्ताहिक बंदी के आदेश दिए गए थे. वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दिन यानी रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर इस कदम की जानकारी दी.

शनिवार की रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक रहेगी बंदी
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12 बजे से रविवार रात्रि 12 बजे तक बंदी रहेगी. जारी आदेश में कहा गया है कि सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे. शेष दिनों में इन सभी के खुलने की अवधि पूर्व निर्धारित प्रात: 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगी. सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी रविवार को ही रखी जाएगी. रविवार के दिन को लगने वाले साप्ताहिक बाजार सोमवार से शनिवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है.

धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल के साथ खुले रहेंगे
जारी आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं. मुख्य सचिव के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक कारखाने जिनमें आईटी से जुड़े उद्योग शामिल हैं, वे चलते रहेंगे. ये सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुले रहेंगे.

आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों पर कोई रोक नहीं
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी आवश्यक सेवाएं, जिनमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुले रहेंगे. इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता व डोर स्टेप डिलीवरी का काम करने वालों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

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