लखनऊः नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) ने शुक्रवार से हाउस टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है. महापौर संयुक्ता भाटिया ने शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में इसकी शुरुआत की. इस सुविधा के लागू होने से शहर के 5 लाख से ज्यादा गृह स्वामियों को लाभ मिलेगा. वह घर बैठे हाउस टैक्स का निर्धारण कर उसे जमा कर सकेंगे. गृह स्वामियों को हाउस टैक्स के निर्धारण के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वहीं, गलत टैक्स जमा करने पर भारी जुर्माना देना होगा.
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि इस ऑनलाइन हाउस टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया में करदाता तो अपने भवन की जीपीएस फोटो अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी. इससे कोई भी व्यक्ति मकानों का सही क्षेत्रफल या बने हुए तलों के बारे में जानकारी नहीं छिपा सकेगा.
ऐसे करेंगे हाउस टैक्स का निर्धारणः सबसे पहले गृह स्वामी को भवन के बारे में सूचना देनी होगी. आप लखनऊ नगर निगम की वेबसाइट पर जाएंगे. यहां से गृहकर निर्धारण का विकल्प खुलेगा. इसमें भवन संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी. सूचनाओं में कमरों के साइज से लेकर बाथरुम, बरामदा, किचन सहित सभी निर्माणों का पूरा ब्योरा देना होगा. इसके साथ ही, जीपीएस लोकेशन अटैच करनी होगी. इन जानकारियों के आधार पर कैलकुलेशन होगी और हाउस टैक्स का निर्धारण किया जाएगा.
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मुसीबतों से मिलेगी निजातः अभी तक गृह कर का निर्धारण नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता था. ऐसे में लगातार गृह कर के गलत निर्धारण की शिकायतें सामने आती थी. वहीं, कई मामले ऐसे भी सामने आए जहां कर्मचारियों ने पहले अधिक गृह का नोटिस गृह स्वामी को भेजा और बाद में रिश्वत लेकर उसे कम कर दिया. इस नई व्यवस्था के लागू होने से शहर की जनता को हाउस टैक्स निर्धारण प्रक्रिया से निजात मिल जाएगी.
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