नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने कूड़ा निस्तारण नहीं करने पर 11 संस्थाओं पर 4 लाख 14 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया है. साथ ही GRAP (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान)के तहत कार्रवाई करते हुए 5 संस्थाओं पर 2 लाख 14 हज़ार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है. कुल प्राधिकरण ने 6 लाख 29 हज़ार रुपये की कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने कूड़ा फैलाने, डस्टबीन का प्रयोग न करने, पॉलीथिन का प्रयोग करने और ग्रेप के नियमों की अनदेखी के कारण कार्रवाई की है.
नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सी एंड डी वेस्ट कलेक्शन सेंटरों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान खामियां मिलने पर और नियमों की अनदेखी के तहत 11 संस्थाओं पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है.
- सेक्टर 94 के पास सी एंड डी कलेक्शन प्वाइंट के पास कूड़े डालते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया.
- सेक्टर 98 मैसर्स नेहा नर्सरी प्राइवेट लिमिटेड पर प्राधिकरण के प्लॉट में कूड़ा डालने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
- सेक्टर 63 में दो लोगों पर 2 हज़ार रुपये का जुर्माना (सड़क पर कूड़ा डालने).
- सेक्टर 75 में 2 हज़ार 500 रुपये का अर्थदंड (प्लास्टिक का उपयोग करने).
- M/s AG ENVIRO पर 10 हज़ार रुपये का अर्थदंड.
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GRAP की अनदेखी पर हुई कार्रवाई
नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी अविनाश त्रिपाठी के नेतृत्व में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई हुई. जिसमें कूड़ा फैलाने के 5 प्रकरणों में 2 लाख 12 हज़ार रुपये का जुर्माना वहीं 1 प्रकरण में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल पर दंडात्मक कार्रवाई की गई. कुल ग्रेप के नियमों के तहत 2 लाख 14 हज़ार 500 रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं प्रदूषण की रोकथाम के लिए मुख्य मार्गो पर पानी का छिड़काव और मैकेनिकल स्विमिंग कराई जा रही है.