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लखनऊ में नई कोविड-19 गाइडलाइन जारी, ADM ने दिए होटल व रेस्टोरेंट के प्रतिनिधियों को निर्देश - लखनऊ ख़बर

लखनऊ में कोविड-19 को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. सोमवार को एडीएम सिटी ने शहर के होटल और रेस्टोरेंट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान नई कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश जारी किये गये.

लखनऊ में नई कोविड-19 गाइडलाइन
लखनऊ में नई कोविड-19 गाइडलाइन
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Published : Nov 24, 2020, 2:46 AM IST

लखनऊः दिल्ली के बाद अब कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने शूरू हो गये हैं. जिसे लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है. सोमवार को एडीएम सिटी ने शहर के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ बैठक की और इस दौरान नई कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के निर्देश जारी किये. एडीएम ने कहा कि नई गाइडलाइन को पालन कराने के लिए अफसरों को सख्त निर्देश दिये गये हैं. ऐसे में जो लोग कार्रवाई का पालन नहीं करते हुए पाये जायेंगे, उनपर कठोर कार्रवाई की जायेगी.

नई गाइडलाइन के तहत लागू होने वाले नियम

कंटेनमेंट जोन के बाहर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है. शादी समारोह और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में अब सिर्फ सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसके तहत सार्वजनिक कार्यक्रम में हॉल की कैपेसिटी के सिर्फ 50 फीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा. मैदान और खुले क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम करने की स्थिति में क्षेत्रफल के 40 फीसदी तक ही गेस्ट के शामिल होने की अनुमति दी जायेगी.

लखनऊः दिल्ली के बाद अब कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने शूरू हो गये हैं. जिसे लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है. सोमवार को एडीएम सिटी ने शहर के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ बैठक की और इस दौरान नई कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के निर्देश जारी किये. एडीएम ने कहा कि नई गाइडलाइन को पालन कराने के लिए अफसरों को सख्त निर्देश दिये गये हैं. ऐसे में जो लोग कार्रवाई का पालन नहीं करते हुए पाये जायेंगे, उनपर कठोर कार्रवाई की जायेगी.

नई गाइडलाइन के तहत लागू होने वाले नियम

कंटेनमेंट जोन के बाहर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है. शादी समारोह और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में अब सिर्फ सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसके तहत सार्वजनिक कार्यक्रम में हॉल की कैपेसिटी के सिर्फ 50 फीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा. मैदान और खुले क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम करने की स्थिति में क्षेत्रफल के 40 फीसदी तक ही गेस्ट के शामिल होने की अनुमति दी जायेगी.

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