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UP में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, जानिये क्या-क्या मिलेगी छूट

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना के संबंध में नई गाइडलाइन (new guidelines for corona) जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के हिसाब से आज से राज्य में सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक दुकान व बाजार खोले जा सकेंगे. इसके अलावा शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी.

कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
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Published : Jun 20, 2021, 11:01 AM IST

Updated : Jun 21, 2021, 6:23 AM IST

लखनऊ: प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को दिखते हुए राज्य सरकार ने 21 जून से सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट(Corona curfew relaxation) दी जाएगी. यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक लागू रहेगी. साप्ताहिक बंदी राज्य में लागू रहेगी. सप्ताह में पांच दिन की अवधि में कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट पार्क खुल सकेंगे. मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है.

सरकारी विभागों में होगी पूर्ण उपस्थिति

इस नई गाइडलाइन के हिसाब से सरकारी विभागों में कोविड-19 प्रोटोकॉल(covid-19 protocol) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी. इसके अलावा कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी. प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक मॉल्स खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. रेस्टोरेंट और होटल और ईटिंग प्वाइंट सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक कोविड-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा मिठाई की दुकानों, स्ट्रीट फूड सेंटर, फास्ट फूड की दुकानों में बैठक कर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है.

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.

शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति

21 जून से शादी-समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 50 लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इकट्ठे होने की अनुमति होगी. धर्मस्थलों पर एक समय मे अधिकतम पांच लोगों की उपस्थिति हो सकती है. सब्जी मंडियां खुले स्थानों पर संचालित की जाएंगी. स्टेडियम, जिम, क्लब, शिक्षण कार्य अभी बंद रखे जाएं. नई गाइडलाइन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश आज ही जारी कर दिए जाएं. स्मारक, प्राणी उद्यान पार्क एवं उद्यानों को अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा कोरोना के संबंध में अगले आदेशों तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
500 केस होते ही लगेगा कर्फ्यू
सभी जिलों में संक्रमण की दैनिक स्थिति पर नजर रखी जाएगी. यदि किसी जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 500 से अधिक होती है तो कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट तत्काल समाप्त कर दी जाएगी. रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी रखा जाएगा. शुक्रवार रात से सोमवार की सुबह तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू भी लागू रहेगा.
मुख्य सचिव आरके तिवारी.
मुख्य सचिव आरके तिवारी.

लखनऊ: प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को दिखते हुए राज्य सरकार ने 21 जून से सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट(Corona curfew relaxation) दी जाएगी. यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक लागू रहेगी. साप्ताहिक बंदी राज्य में लागू रहेगी. सप्ताह में पांच दिन की अवधि में कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट पार्क खुल सकेंगे. मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है.

सरकारी विभागों में होगी पूर्ण उपस्थिति

इस नई गाइडलाइन के हिसाब से सरकारी विभागों में कोविड-19 प्रोटोकॉल(covid-19 protocol) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी. इसके अलावा कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी. प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक मॉल्स खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. रेस्टोरेंट और होटल और ईटिंग प्वाइंट सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक कोविड-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा मिठाई की दुकानों, स्ट्रीट फूड सेंटर, फास्ट फूड की दुकानों में बैठक कर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है.

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.

शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति

21 जून से शादी-समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 50 लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इकट्ठे होने की अनुमति होगी. धर्मस्थलों पर एक समय मे अधिकतम पांच लोगों की उपस्थिति हो सकती है. सब्जी मंडियां खुले स्थानों पर संचालित की जाएंगी. स्टेडियम, जिम, क्लब, शिक्षण कार्य अभी बंद रखे जाएं. नई गाइडलाइन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश आज ही जारी कर दिए जाएं. स्मारक, प्राणी उद्यान पार्क एवं उद्यानों को अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा कोरोना के संबंध में अगले आदेशों तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की नई गाइडलाइन.
500 केस होते ही लगेगा कर्फ्यू
सभी जिलों में संक्रमण की दैनिक स्थिति पर नजर रखी जाएगी. यदि किसी जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 500 से अधिक होती है तो कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट तत्काल समाप्त कर दी जाएगी. रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी रखा जाएगा. शुक्रवार रात से सोमवार की सुबह तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू भी लागू रहेगा.
मुख्य सचिव आरके तिवारी.
मुख्य सचिव आरके तिवारी.
Last Updated : Jun 21, 2021, 6:23 AM IST
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