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मुख्तार ने दी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती - हाईकोर्ट

मुख्तार अंसारी ने हजरतगंज थाने में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दी चुनौती दी है. इस मामले में सुनवाई 17 फरवरी को होगी. मुख्तार के बेटों की गिरफतारी पर पहले ही रोक लग चुकी है.

हाईकोर्ट लखनऊ बेंच.
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच.
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Published : Feb 11, 2021, 8:55 PM IST

लखनऊ: मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष अपने खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है. उक्त एफआईआर में मुख्तार और उसके बेटों पर जियामऊ इलाके में एक निष्क्रांत सम्पति को अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेजों के सहारे हथियाने और अवैध निर्माण करने का आरोप है. न्यायालय ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है. इस मामले में मुख्तार के बेटों की गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लग चुकी है.


न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता एचजीएस परिहार के अनुरोध पर गुरुवार को मामले की सुनवाई टाल दी. उनके अनुरोध पर इस मामले में सरकार की ओर से पेश हो रहे महाधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं की. वहीं, मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की पूर्व में दाखिल याचिका पर भी 17 फरवरी को ही सुनवाई होनी है. इस मामले में दोनों की गिरफतारी पर 21 अक्टूबर 2020 को न्यायालय ने रोक लगा दी थी. साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था. मामले की सुनवाई 19 जनवरी को पुनः हुई तो न्यायालय ने पाया कि उस दिन तक सरकार की ओर से जवाब ही नहीं दाखिल किया गया था. इस पर न्यायालय ने पुनः दो सप्ताह का समय दिया. जियामऊ के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को मुख्तार अंसारी और उसके बेटों के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

लखनऊ: मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष अपने खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है. उक्त एफआईआर में मुख्तार और उसके बेटों पर जियामऊ इलाके में एक निष्क्रांत सम्पति को अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेजों के सहारे हथियाने और अवैध निर्माण करने का आरोप है. न्यायालय ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है. इस मामले में मुख्तार के बेटों की गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लग चुकी है.


न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता एचजीएस परिहार के अनुरोध पर गुरुवार को मामले की सुनवाई टाल दी. उनके अनुरोध पर इस मामले में सरकार की ओर से पेश हो रहे महाधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं की. वहीं, मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की पूर्व में दाखिल याचिका पर भी 17 फरवरी को ही सुनवाई होनी है. इस मामले में दोनों की गिरफतारी पर 21 अक्टूबर 2020 को न्यायालय ने रोक लगा दी थी. साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था. मामले की सुनवाई 19 जनवरी को पुनः हुई तो न्यायालय ने पाया कि उस दिन तक सरकार की ओर से जवाब ही नहीं दाखिल किया गया था. इस पर न्यायालय ने पुनः दो सप्ताह का समय दिया. जियामऊ के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को मुख्तार अंसारी और उसके बेटों के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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