लखनऊ : प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित तमाम नगरों में लिफ्ट में आए दिन होने वाले हादसों और अन्य घटनाओं से चिंतित प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में यह मुद्दा उठाया. उन्होंने शहरवासियों की समस्याओं का संज्ञान लेकर लिफ्ट एक्ट लागू किए जाने का मुद्दा उठाया. उनका कहना है कि शहरों में आवासीय भवनों, व्यावसायिक इमारतों, सरकारी संस्थाओं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि में लिफ्ट खराब होने, दुर्घटनाग्रस्त होने सहित अन्य घटनाएं लगातार होती रहती हैं. ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जरूरी है लिफ्ट एक्ट लागू किया जाए. पंकज सिंह के सवाल पर शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस दिशा में सरकार क्या कर रही है.
विधायक पंकज सिंह ने सदन में उपरोक्त विषय उठाते हुए कहा कि गौतमबुद्धनगर में बहुमंजिला आवासीय भवनों, वाणिज्यिक, संस्थागत भवनों, शॉपिंग कॉप्लेक्स आदि की संख्या अत्यधिक है. बढ़ते बहुमंजिला आवासीय सोसाइटियों और वाणिज्यक बहुमंजिला भवनों और काम्पलेक्स के हिसाब से इनमें लिफ्ट एवं एस्केलेटर की आवश्यकता बढ़ी है. लिफ्ट उच्च गुणवत्ता के मानकों एवं तकनीकी विफलताओं को नजर अंदाज करने के कारण आएदिन कई दुर्घनाएं हो रही हैं, जिनमें मृत्यु तक की घटनाएं शामिल हैं.ऐसी घटनाएं लोगों में डर एवं असुरक्षा का माहौल बना रही हैं. पंकज सिंह ने कहा कि वर्तमान परिवेश में लिफ्ट एवं एस्केलेटर जैसे उपकरणों की बढ़ती उपयोगिता एवं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट एवं एस्केलेटर के रख-रखवाव एवं कामकाज को नियंत्रित करने के लिए लिफ्ट एवं एस्केलेटर एक्ट लागू करने की नितांत आवश्यकता है. केंद्र के लिफ्ट एक्ट कानून लागू करने के निर्देशों के बाद कई राज्यों ने इसको लागू भी किया है. 21 जनवरी 2023 को लखनऊ में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधयों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस पर चर्चा कर पत्र दिया गया था. उन्होंने कहा कि लिफ्ट एक्ट को यथाशीघ्र लागूकर लोगों को भय और चिंता से राहत देनी चाहिए.
जवाब में शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन-2010 के प्राविधानों के अंततर्गत विद्युतीय अधिष्ठापनों को विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण करके रिपोर्ट जारी की जाती है. गौतमबुद्धनगर जिले में स्थापित विभिन्न लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स के विद्युतीय अधिष्ठापनों का विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट जारी की गई है. प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण और ऊंची इमारतों के प्रसार से लिफ्ट का प्रयोग भी लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश में बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट एवं एस्केलेटर आदि लगाए जाने के संबंध में लिफ्ट एंड एस्केलेटर अधिनियम प्रख्यापित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है.